बलरामपुर

Balrampur News: गौ तस्करी के मामले में प्रधान समेत तीन गिरफ्तार, जंगल में इकट्ठा किए जाते थे बेसहारा पशु

Balrampur News: बलरामपुर जिले में बेसहारा गौ बंशो को एक स्थान पर तस्करी के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। इसमें ग्राम प्रधान भी शामिल था। समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई। पुलिस ने प्रधान सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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पकड़े गए पशु तस्कर के साथ पुलिस टीम

Balrampur News: बलरामपुर पुलिस ने प्रधान सहित तीन गौ तस्करों को गिरफ्तार कर किया है। इनके खिलाफ गौ संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गौ तस्करों ने कई गौ वंशों को तस्करी करने के लिए एक बाग में बांध रखा था। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी गौ वंशों को गौ तस्करों के चंगुल से मुक्त करा दिया।

Balrampur News: बलरामपुर जिले की रेहरा पुलिस ने सूचना पर क्षेत्र सोमरहा जंगल से तस्करी के लिए जाने से पहले मौके पर पहुंच कर गौ तस्करों के मंसूबे को फेल कर दिया। यहां ग्राम प्रधान ही क्षेत्र के गौ वंशों को लादकर ले जाता था। इसके गौ वंशों की तस्करी के चर्चे आम हो चुके थे।
रेहरा पुलिस को पुलिस को सूचना मिली कि सोमरहा जंगल में गांव का प्रधान अपने साथियों के साथ गौ वंशों की तस्करी के लिए साधन के आने का इंतजार कर रहा है। तस्कर के द्वारा जानवरों को गाड़ी में लाद कर बाहर ले जाया जाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा

पुलिस की गाड़ी आते देखकर गौ तस्कर मौके से भागने लगे। लेकिन पुलिस टीम के जवानों ने दौड़ा करके तीन आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाना के गांव सोमरहा गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान राजकिशोर यादव उर्फ ननके यादव पुत्र राम लखन यादव, याना क्षेत्र अंतर्गत महदेड्या गांव के रहने वाले रईस उर्फ लम्बू पुत्र मौजम अली और रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के सोमरहा गांव के रहने वाले रवि सिंह पुत्र अशोक सिंह के रूप में हुई। आरोपी रईस उर्फ लम्बू के खिलाफ पूर्व में गोंडा जिले के धानेपुर पुलिस में आर्म्स एक्ट के तहत, और गौवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।

थानाध्यक्ष बोले- तीन आरोपियों को भेजा गया जेल

इस संबंध में थानाध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक शिव लखन लाल और गुलाब चंद यादव ने अपनी टीम के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ गोवध निवागण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

Published on:
10 Feb 2025 10:11 am