
बेंगलूरु. मंडल रेल प्रबंधक आर.एस. सक्सेना ने गुरुवार शाम केएसआर बेंगलूरु सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में मंडल के 24 रेलवे स्टेशनों के लिए 60 व्हील चेयर वितरित की। इससे विकलांग व वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा होगी। सक्सेना ने कहा कि बेंगलूरु मंडल के 24 स्टेशनों पर 125 व्हील चेयर की आपूर्ति के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं से आग्रह किया गया था।
इस पर हेल्पेज इंडिया, मैसर्स टीई कनेक्टिविटी ने रेलवे को व्हील चेयर की आपूर्ति का जिम्मा लिया। पहले चरण में 60 व्हील चेयर की आपूर्ति की गई है। शेष व्हील चेयर की आपूर्ति विश्व वृद्ध दिवस पर 1 अक्टूबर को की जाएगी। इस अवसर पर टीई कनेक्टिविटी के निदेशक राज राजकुमार एवं हेल्पेज इंडिया की आईटी निदेशक शोबन राजन उपस्थित थीं।
भूतल परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
मालवाहक वाहनों में ज्यादा वजन मिला तो होगी कार्रवाई
बेंगलूरु. केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने सीमा से अधिक वजन ढोने वाले वाहनों पर अंकुश लगा दिया है। ज्यादा वजन ढोने वालों के खिलाफ परिवहन विभागों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। मोटर वाहन अधिनियम 1988(59 के 1988) की उप धारा के अनुपालन में केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सुरक्षित धुरी (एक्सल) वजन के संबंध में परिवहन वाहनों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार सकल भार वाहन दृढ़ वाहनों के मामले में 49 टन, मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर को छोड़कर अद्र्ध आर्टिकुलेटेड ट्रेलर ओर ट्रक ट्रेलरों के मामले में 55 टन से अधिक नहीं होगा। मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर कोई भी सामान नियामक अनुमोदन के तहत ले जा सकते हैं।
इसके तहत सिंगल धुरी (एक्सल) व एकल टायर के वाहन 3 टन, सिंगल धुरी (एक्सल) व दो टायर के वाहन 7.5 टन, टन, सिंगल धुरी (एक्सल) व चार टायर के वाहन 11.5 टन से अधिक भार नहीं ढो सकेंगे। ट्रेलर और सेमी ट्रेलर 21 टन, हाइड्रोलिक ट्रैक्टर्स 28.5 टन, तीन एक्सल वाले ट्रेलर 27 टन और दो एक्सल वाले मॉड्यूलर ट्रेलर अधिकतम 18 टन से अधिक भार नहीं ढो सकेंगे।