Rajasthan Crime : बांसवाड़ा के पाटन क्षेत्र से एक नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
Rajasthan Crime : बांसवाड़ा में तीन साल पहले पाटन क्षेत्र से एक नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष अनुसार प्रकरण में पाटन थानांतर्गत खजूरा निवासी पप्पू उर्फ पवन पुत्र देवचंद पर आरोप था कि गत 19 मई, 2022 को सहेली के साथ नौतरे में जा रही सोलह वर्षीया किशोरी को वह रास्ते से अपहरण कर ले गया। मौके से धमकाकर भगाने पर सहेली ने घर लौटकर घटना बताई। इसके बाद सामाजिक स्तर पर वार्ता के बाद 22 मई को पीड़िता के पिता ने पाटन थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामले में अनुसंधान के दौरान पीड़िता का अपहरण कर बार-बार यौन शोषण होने की पुष्टि पर पुलिस ने कार्रवाई की।
इसके बाद जांच पूरी कर 6 अगस्त, 2022 को आरोपी पप्पू उर्फ पवन के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 16 गवाह और 20 से ज्यादा सुबूत पेश किए गए। प्रकरण में दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद विशिष्ठ न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना, भादसं की धारा 363 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में चार वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 342 में छह माह कठोर कारावास और 500 रुपए जुर्माना सुनाया। फैसले में सभी सजाएं साथ-साथ भुगताने की व्यवस्था के साथ पीड़िता को प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई।