23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

MNREGA Update : राजस्थान में लागू हुआ नया नियम, इसके बिना नहीं मिलेगी मजदूरी

MNREGA Update : मनरेगा योजना के तहत अब राजस्थान सहित देशभर में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी पूर्ण किए बिना किसी भी पंजीकृत सक्रिय श्रमिक का मस्टररोल जनरेट नहीं होगा। यानि घोस्ट वर्कर्स (भूतिया मजदूर) को अब भुगतान नहीं होगा।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बांसवाड़ा

•

image

Sanjay Kumar Srivastava

•

Updated: 5 Mar 2026, 11:38 AM IST

MNREGA Update Ghost workers will no longer be paid Rajasthan new rules implemented

फोटो - AI

MNREGA Update : मनरेगा योजना के तहत अब राजस्थान सहित देशभर में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी पूर्ण किए बिना किसी भी पंजीकृत सक्रिय श्रमिक का मस्टररोल जनरेट नहीं होगा। यानि घोस्ट वर्कर्स (भूतिया मजदूर) को अब भुगतान नहीं होगा।

इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव एवं आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने प्रदेश के सभी जिलों के कलक्टर एवं मनरेगा समन्वयकों को आदेश जारी किए हैं।

मस्टररोल जारी होंगे जिनकी ई-केवाईसी होगी पूर्ण

निर्देशों के अनुसार 27 फरवरी तक राजस्थान में 78.69 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड सत्यापन व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष श्रमिकों का सत्यापन शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए हैं। 2 मार्च से केवल उन्हीं श्रमिकों के नाम से मस्टररोल जारी होंगे जिनकी ई-केवाईसी पूर्ण है।

फेस ऑथेंटिकेशन फीचर सभी जिलों में लागू

पुष्पा सत्यानी ने बताया कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर सभी राज्यों और जिलों में लागू कर दिया गया है। इसे लेकर जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर सघन मॉनिटरिंग अभियान चलाने तथा शेष श्रमिकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में राज्य मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग