
Food Security Scheme Update : आदिवासी अंचल में ऐसी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है जिनकी शादी हो चुकी है और उनके परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि उनके मायके परिवार को इसका लाभ मिल रहा था। ऐसे में इन महिलाओं को आवेदन करना होगा।
जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि यदि किसी महिला या बेटी का परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़ा था और अब उसकी शादी हो चुकी और ससुराल में खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह इसकी पात्र है। इसके लिए ई-मित्र से पंजीयन करना होगा।
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जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने आगे बताया कि जिस परिवार से नाम कटवाया है वह और जिस परिवार के कार्ड में जुड़वाया है। दोनों के साथ ही विवाह पंजीयन और महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इन दस्तावेज के साथ ई-मित्र के जरिए आवेदन करना होगा।
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