Food Security Scheme : राजस्थान में गिवअप अभियान अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। रसद अधिकारी ने अपात्र व्यक्ति को चेताया है कि खाद्य सुरक्षा योजना सूची से नाम हटाएं नहीं तो 27 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से अब तक वसूली होगी।
Food Security Scheme : पूरे राजस्थान में एक बार फिर अपात्रों को मौका दिया गया है। राजस्थान में गिवअप अभियान अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अगर 31 अगस्त तक अपात्र अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना सूची से स्वयं नहीं हटावते हैं, तो उनसे अब तक लिए गए गेहूं की वसूली 27 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से होगी।
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिवअप अभियान 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था। इस अभियान में अब तक राज्य में 22 लाख 31 हजार 899 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के अनुसार, आयकर दाता, सरकारी या अर्धसरकारी कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले और चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर जैसे जीविकोपार्जन वाहनों को छोड़कर) रखने वाले परिवार इस योजना के लिए अपात्र हैं। इस अभियान से राज्य सरकार पर से वार्षिक 409.39 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ कम होगा।
बांसवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाने और स्वैच्छिक नाम त्याग को बढ़ावा देने के लिए गिवअप अभियान तेज हो गया है। जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ ने बताया कि यह अभियान 31 अगस्त 2025 तक चलेगा। अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची से हटाया जाएगा। निर्धारित समय तक नाम नहीं हटाने पर 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक 85,945 लोगों को योजना से बाहर किया जा चुका है। उपभोक्ता राशन डीलर से फॉर्म भर सकते हैं या वेबसाइट food.rajasthan.go.in पर ऑनलाइन नाम हटा सकते हैं।