बरेली

इज्जतनगर में बीडीए का बड़ा एक्शन: बिना नक्शा पास कराए बन रहीं चार दुकानें सील, कॉलोनाइजरों में मची खलबली

शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण ने शनिवार को फिर सख्त कार्रवाई की। इज्जतनगर इलाके में नैनीताल मुख्य मार्ग पर बन रही चार व्यावसायिक दुकानों को बीडीए की टीम ने सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।

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May 16, 2026
सील लगाती टीम

बरेली। शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण ने शनिवार को फिर सख्त कार्रवाई की। इज्जतनगर इलाके में नैनीताल मुख्य मार्ग पर बन रही चार व्यावसायिक दुकानों को बीडीए की टीम ने सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।

जानकारी के मुताबिक ग्राम करमपुर चौधरी में इण्डिया पेट्रोल पम्प के पास इरफान द्वारा चार व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। बीडीए अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृति के कराया जा रहा है। जांच में आरोप सही मिलने के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की तैयारी की।

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दस्तावेज नहीं दिखा सके निर्माणकर्ता

शुक्रवार को बीडीए की प्रवर्तन टीम अचानक मौके पर पहुंची और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। बताया गया कि निर्माणकर्ता स्वीकृत मानचित्र और अनुमति संबंधी कागजात नहीं दिखा सके। इसके बाद टीम ने चारों दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी तरह का विरोध या विवाद न हो सके। सीलिंग अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता विनोद कुमार ने किया। उनके साथ अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर चल रहा निर्माण कार्य तत्काल बंद करा दिया। बीडीए की कार्रवाई के बाद आसपास अवैध निर्माण कराने वालों में भी खलबली मच गई।

अवैध निर्माण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने कहा कि विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना होने वाले निर्माणों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी प्लॉट, दुकान या मकान खरीदने से पहले संबंधित मानचित्र और स्वीकृति के दस्तावेजों की जांच जरूर करें। बिना स्वीकृति बने निर्माणों पर कभी भी सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।

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