बरेली

मिनी बाईपास रोड पर कूड़ा फेंकने पर नगर निगम सख्त, मेगाड्रीम न्यू अपार्टमेंट को थमाया नोटिस, दिए ये निर्देश

नगर निगम के मुख्य सेनेटरी एवं फूड इंस्पेक्टर एम.पी.एस. राठौर ने बताया कि अपार्टमेंट प्रबंधन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का उल्लंघन किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसी के तहत अपार्टमेंट अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है।

less than 1 minute read
Jun 11, 2025
मेगाड्रीम न्यू अपार्टमेंट को थमाया नोटिस (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की धज्जियां उड़ाने पर नगर निगम ने मेगाड्रीम न्यू अपार्टमेंट के अध्यक्ष को नोटिस थमाया है। अपार्टमेंट पर आरोप है कि वहां से उत्पन्न होने वाला कचरा नगर निगम की अधिकृत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एजेंसियों को न देकर सीधे सार्वजनिक सड़क—मिनी बाईपास रोड—पर फेंका जा रहा है।

नगर निगम के मुख्य सेनेटरी एवं फूड इंस्पेक्टर एम.पी.एस. राठौर ने बताया कि अपार्टमेंट प्रबंधन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का उल्लंघन किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसी के तहत अपार्टमेंट अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है।

डोर-टू-डोर कलेक्शन से किया इनकार

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कचरा उत्पन्न करने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह उसका उचित निस्तारण सुनिश्चित करे। या तो अपार्टमेंट परिसर में खुद वेस्ट प्रबंधन की व्यवस्था करें अथवा निगम की अधिकृत एजेंसी को सौंपें। एम.पी.एस. राठौर ने बताया कि अपार्टमेंट का पूरा कचरा सार्वजनिक स्थान पर डंप किया जा रहा है, जिससे आसपास गंदगी फैल रही है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं।

सात दिनों का दिया अल्टीमेटम

नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में सुधार न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अपार्टमेंट अध्यक्ष की होगी। नगर निगम ने आम जनता से भी अपील की है कि कूड़े-कचरे के निस्तारण में लापरवाही न बरतें, अन्यथा नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Also Read
View All

अगली खबर