भरतपुर

Food Security Scheme : 28 फरवरी हुई गिव अप अभियान की न्यू डेडलाइन, राजस्थान में 31वें पायदान पर है डीग जिला

Food Security Scheme : खुशखबर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक और मौका मिला। गिव अप अभियान में एक बार फिर राहत दी गई है। गिव अप अभियान की नई डेट अब 28 फरवरी कर दी गई है।

2 min read
फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित गिव अप अभियान में एक बार फिर राहत दी गई है। सरकार के निर्देश पर अभियान की समय-सीमा अब 28 फरवरी तक कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थी इस अवधि तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) का लम्बे समय से अवैध तरीके से लाभ उठा रहे अनेक परिवारों पर अब विभाग ने कार्रवाई करते हुए योजना की सूची से बाहर किया है। जिले में अब तक 86 हजार 283 लाभार्थियों ने गिव अप अभियान के तहत अपने नाम हटवाए हैं। जो जिले को प्रदेशभर में 31वें पायदान पर दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Education : राजस्थान के शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की हो गई बल्ले-बल्ले

विभागीय अधिकारियों के अनुसार 1 नवंबर 2024 से अब तक खाद्य सुरक्षा योजना से 86 हजार से अधिक अपात्र व्यक्तियों को बाहर किया गया है। गिवअप अभियान के अलावा सूची में नाम हटाए जाने वालों में वे सदस्य शामिल हैं, जो जिले से बाहर चले गए, शादी हो चुकी या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खुलने के बाद से पात्र और वंचित लाभार्थियों को भी जोड़ा जा रहा है। अब तक 1 लाख 46 हजार 848 नए नाम योजना में शामिल किए गए हैं।

ये योजना के पात्र नहीं

गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2023 के तहत आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार तथा चारपहिया वाहनधारक (कृषि कार्य में प्रयु€क्त ट्रै€क्टर को छोड़कर) इस योजना के पात्र नहीं हैं।

विभाग दे रहा तारीख-पे-तारीख

विभाग के अनुसार, अभियान की समय-सीमा वर्ष 2024 में 31 दिसंबर, वर्ष 2025 में 31 जनवरी, 27 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 31 अगस्त और 31 अ€क्टूबर, 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा चुकी है, जिसे अब 28 फरवरी 2026 तक आगे बढ़ाया गया है।

30.97 रुपए प्रति किलो की दर से होगी वसूली

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि खाद्य विभाग ने ‘गिव अप’ अभियान के तहत सरकारी कार्मिक, आयकर दाता, एक लाख से अधिक वार्षिक आय, चार पहिया निजी वाहन वाले अपात्र श्रेणी के परिवारों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम पृथक कराने के लिए एक बार फिर अंतिम अवसर दिया है। जिसके तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम एनएफएसए योजना से पृथक करवा सकते हैं। जो लाभार्थी योजना की पात्रता में नहीं आते, वे तय समय सीमा में स्वयं नाम हटवा ले, अन्यथा अंतिम तिथि के बाद योजना के तहत अब तक लिए गए गेहूं की वसूली 30 रुपए 97 पैसे प्रति किलो की दर से की जाएगी

28 फरवरी तक अपात्र नहीं हटे तो होगी वसूली

अपात्र लोगों को योजना से हटाने के लिए विभाग की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। जो अपात्र परिवार 28 फरवरी तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे, उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अब तक की कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है।
भागूराम महला, जिला रसद अधिकारी, डीग

ये भी पढ़ें

Treasure in Tonk : टोंक में खुदाई में निकाला खजाना! कड़ी सुरक्षा में ट्रेजरी में रखी गई देग, पुरातत्व विभाग का है इंतजार

Published on:
04 Jan 2026 01:50 pm
Also Read
View All

अगली खबर