CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दो पहिया वाहन चालकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दो पहिया वाहन चालकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पेट्रोल पंपों में बगैर हेलमेट पहने ईंधन भराने आए तो उन्हें बैरंग लौटना पड़ेगा। इस आशय का आदेश कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जारी किया है। पिछले 6 महीनों में 130 हादसों में हेलमेट नहीं पहने हुए 132 दो पहिया वाहन चालक और सवारों की मौत हो गई है, जिसे देखते हुए यह आदेश जारी किया है।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दो पहिया वाहन चालक अपनी लापरवाही के शिकार न हो। इसके चलते यह कड़ा फैसला किया है। जिले में मौजूद सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस आदेश का पालन हर हाल में करना पड़ेगा। यदि आदेश की अवहेलना हुई तो उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
आदेश के अनुसार आपातकालीन सेवा, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को इससे छूट दी जाएगी। अन्य दो पहिया वाहन चालकों को उपयोगी इंधन नहीं दिया जा सकेगा। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों में नो हेलमेट, नो पेट्रोल का बोर्ड लगाना होगा। ताकि दो पहिया चालक जागरुक हो सके। पूर्व में भी प्रशासन ने हेलमेट नहीं लगाने वालों को पेट्रोल नहीं देना का आदेश दिया था।
सड़क हादसे में बिना हेलमेट सिर पर चोट लगने से मौत
थाना - दुर्घटना - मौत
धमधा - 09 - 09
खुर्सीपार- 04- 04
बोरी - 07 - 08
कुम्हारी- 07- 07
मोहन नगर- 04 - 04
भिलाई नगर- 06 - 06
पाटन- 08 - 08
पद्मनाभपुर- 03 - 03
पुरानी भिलाई- 08 - 08
पुलगांव- 08 - 08
सुपेला - 08 - 08
उतई - 09 - 09
छावनी - 03 - 04
दुर्ग - 02 - 02
वैशाली नगर- 01 - 01
जामुल - 05 - 05
जामगांव आर- 10 - 10
नंदनी - 19 - 19
नेवई- 02 - 02
अंडा - 02 - 02
अमलेश्वर- 05 - 05