Water Tax in CG: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम भिलाई की जल कार्य विभाग सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को हुई।
Water Tax in CG: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम भिलाई की जल कार्य विभाग सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को हुई। जल कार्य प्रभारी केशव चौबे ने बताया कि 31 अक्टूबर तक बकाया जलकर राशि जमा करने वालों को 10 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया है। अवैध कनेक्शन लेने वालों को भी इस दौरान नियमित करने का मौका दिया जा रहा है।
इसमें आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ बल्क में जिनको पानी दिया जा रहा है, वह भी शामिल हैं। वहीं दीपावली के बाद अवैध नल कनेक्शन को काटा जाएगा। इसके साथ-साथ 3 हजार रुपए तक अर्थ दण्ड भी लिया जाएगा। कनेक्शन को नियमित करने के लिए तब अलग से राशि भी देना होगा।
बैठक में निगम के उस प्रस्ताव को जनहित में खारिज कर दिया गया, जिसमें जल उपभोक्ता के निजी ट्यूबवेल से जल दोहन किया जा रहा है, उनसे भूजल शुल्क 1200 रुपए प्रति वर्ष लिया जाएगा। समिति ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिनके घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, वे एक-एक पैसा जोड़कर बहुत मुश्किल से बोरिंग खनन करते हैं।
ऐसे में उनसे यह राशि वसूल करना सही नहीं है। इस तरह से यह फैसला आम लोगों के लिए राहत भरा रहा है। 77 एमएलडी के संचालन और संधारण का काम 1.48 करोड़ का होने की वजह से महापौर परिषद में भेजा जाएगा।
भिलाई निगम क्षेत्र में करीब 44,906 नल कनेक्शन हैं। इनसे 5,609.36 लाख रुपए वसूल किया जाना है। इसमें से मांग 817.32 लाख रुपए है, जिसके विरुद्ध 142.89 लाख की वसूली हुई है। यह करीब 17.48 फीसदी है। इसमें इजाफा करने के लिए समिति ने छूट देने और कार्रवाई करने का फैसला लिया है। मॉल पर करीब 8 लाख रुपए का जल कर बकाया है, उसे अंतिम नोटिस दी जाएगी, अगर पैसा जमा नहीं किया जाता है, तो सीधे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।