5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG Patwari: ऑनलाइन काम में लापरवाही, 142 पटवारीयों को कारण बताओ नोटिस जारी…

CG Patwari: पटवारी संघ ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। पांचवें दिन जिला प्रशासन ने ऑनलाइन कार्य नहीं करने वाले 142 पटवारी को कारण बाताओ नोटिस जारी कर दिया।

2 min read
Google source verification
CG Patwari: ऑनलाइन काम में लापरवाही(photo-patrika)

CG Patwari: ऑनलाइन काम में लापरवाही(photo-patrika)

CG Patwari: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में आवश्यक संसाधन की मांग को लेकर पटवारी संघ ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। पांचवें दिन जिला प्रशासन ने ऑनलाइन कार्य नहीं करने वाले 142 पटवारी को कारण बाताओ नोटिस जारी कर दिया। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इससे पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है।

CG Patwari: ई-गवर्नेंस में लापरवाही

पटवारी संघ भी आवश्यक संसाधन व संसाधन भत्ता की मांग को लेकर ऑनलाइन काम का बहिष्कार 16 अगस्त से कर दिए हैं। संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव ने बताया कि 2017 से अभिलेखों का ऑनलाइन करने के लिए भुइयां व भू-नक्शा साफ्टवेयर लाया गया है। भुइयां के माध्यम से आमजन को बी-१ खसरा नक्शा आदि सुगमता से प्राप्त हो रहा है। शासकीय भूमि व फसलों की जानकारी सुगमता से देख सकते हैं।

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किसी प्रकार का संसाधन नहीं दिया गया है। संसाधन भत्ता देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। इधर जिले में ऑनलाइन शासकीय कार्य नहीं करने वाले पटवारियों पर कार्रवाई की गई है। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने 16 अगस्त 2025 से ऑनलाइन शासकीय कार्य नहीं करने वाले 142 पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

142 पटवारी कारण बताओ नोटिस के घेरे में

एसडीएम जांजगीर ने 40, एसडीएम चांपा ने 32, एसडीएम पामगढ़ ने 28 एवं एसडीएम अकलतरा 42 पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 16 अगस्त से आपके द्वारा सभी प्रकार के ऑनलाइन शासकीय कार्य नहीं किए जा रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम जनता को आवश्यक सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (2) के विपरीत है। संबंधित पटवारियों को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।