युवती से दुष्कर्म केआरोप में 92 साल के आरोप‍ित को दोषी मानते हुए शनिवार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई
भीलवाड़ा।
विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) ने युवती से दुष्कर्म केआरोप में 92 साल के हरणी खुर्द निवासी हरलाल बलाई को दोषी मानते हुए शनिवार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। पचास हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 18 दिसम्बर 2009 को एक व्यक्ति ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसकी विमंदित बहन भी साथ रहती है। 15 दिसम्बर 2009 को परिवादी और उसकी पत्नी बाजार गए हुए थे। पीछे विमंदित बहन अकेली थी। इस दौरान वयोवृद्ध हरलाल मकान में घुस आया और युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान दम्पती वहां आ गए। दरवाजा खोलकर अंदर गए तो अभियुक्त हरलाल दम्पती को देखकर भागने लगा।
भागते हुए उसने धमकी दी कि अगर मुकदमा दर्ज कराया तो परिवार को जान से खत्म कर देगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त हरलाल को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक सविता शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह व दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया। अभियुक्त 92 साल का है।
अज्ञात वाहन की टक्कर से कार चालक की मौत
गंगापुर. भीलवाड़ा राजमार्ग स्थित गणेशपुरा चौराहा के निकट शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से कार चालक की मौत हो गई। गंगापुर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस के अनुसार राजसमंद से भीलवाड़ा जा रही कार को गणेशपुरा चौराहा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर निकट ही दीवार में घुस खाई में पलट गई। हादसे में कार चालक नागलोई (दिल्ली) निवासी दीपक सिंंह राजपूत (35) की मौके पर ही मौत हो गई। गंगापुर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया।