ग्राम न्यायालय ने मोबाइल पर बात करते लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना केे दोषी को सुनाई एक साल की सजा
भीलवाड़ा ।
सुवाणा ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण चौधरी ने मिनी बस चालक हमीरगढ़ निवासी रतनलाल खटीक को मोबाइल पर बात करते लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना का दोषी माना व एक साल की सजा सुनाई। वहीं ढाई हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 16 फरवरी 2011 को हमीरगढ़ के अय्यूब खां डायर ने मामला दर्ज कराया।
कहा कि वह हमीरगढ़ से मिनी बस से भीलवाड़ा आ रहा था। बस चालक रतनलाल वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। संगम मिल के निकट वाहन बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। बस में सवार एक दर्जन यात्रियों को चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
पिकअप की टक्कर से युवक की मौत
जहाजपुर।
शाहपुरा रोड पर होटल रिलेक्स के निकट रविवार को पिकअप की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। थानाधिकारी पन्नालाल जांगिड़ ने बताया कि जहाजपुर निवासी निसार मोहम्मद (26) शाहपुरा रोड पर पंचर की दुकान चलात था। दुकान बंद करके पैदल घर जा रहा था। रास्ते में पिकअप चालक ने चपेट में ले लिया। इससे गम्भीर हालत में निसार को अस्पताल लाया गया। वहां उसे रैफर कर दिया गया। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
यात्री प्रतीक्षालय से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन
अमरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगुनगर में ग्रामीणों ने यात्री प्रतीक्षालय में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर सरपंच व सचिव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से बस स्टैंड स्थिति यात्री प्रतीक्षालय की छत के ऊपर कुछ लोगों ने रास्ता बना कर अतिक्रमण कर गंदगी फैला रखी है। जिससे ग्रामीणों को दुर्गंध व गंदगी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जिसको लेकर कालू धाकड़, उदयलाल, रामेश्वर, श्यामलाल, छगनलाल, गोपाल लाल, लादूलाल, नंद सिंह, कैलाश, रमेश, सहित समस्त ग्रामीणों ने तुरंत समाधान के लिए ग्राम पंचायत को लिखित शिकायत दी।