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भीलवाड़ा।
ग्राम न्यायालय सुवाणा के न्यायाधीश प्रवीण चौधरी ने घर पर पथराव कर बलवा मामले में पांच जनों को दोषी मानते हुए शुक्रवार को एक-एक साल की सजा सुनाई। वहीं 2200 रुपए जुर्माने के आदेश दिए। सजा पाने वालों में माताजी रोड हमीरगढ़ का शिवराम खटीक, हमीरगढ़ का रतनलाल खटीक, जीवराज खटीक, संजय खटीक तथा कालूलाल खटीक शामिल है।
प्रकरण के अनुसार 13 दिसम्बर 2015 को हमीरगढ़ की सायरा बानू ने हमीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि अभियुक्त हमसलाह होकर आए व परिवार पर हमला किया। बलवा कारित करते हुए मकान पर पत्थर फेंके। इससे घर के दरवाजे की खिड़कियां, लाइट, विद्युत मीटर आदि क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।
कोठारी नदी में जानवरों का अवशेष मिलने से विवाद
भीलवाड़ा. कोटा बाइपास पर कोठारी नदी में जानवरों का अवशेष मिलने से शुक्रवार को विवाद हो गया। हिन्दूवादी संगठनों के लोग वहां पहुंचे। अवशेष को गोवंश बताने से रोष व्याप्त हो गया। हालांकि बाद में वह गोवंश के अवशेष नहीं निकलने से मामला शांत हुआ।
जानकारी के अनुसार कोठारी नदी में जानवरों का अवशेष के ढेर देखकर वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना पर थानाधिकारी भजनलाल वहां पहुुंचे। पशु चिकित्सा अधिकारी से इसकी जांच करवाई गई। जांच में गोवंश का अवशेष नहीं निकला। थानाधिकारी ने लोगों से वार्ता कर शांत किया और अवशेष वहां कैसे पहुंचा इसकी जांच करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग वहां रवाना हुए। उसके बाद अवशेष को वहां से हटवाया गया।
चोरी के आरोप में एक गिरफ्तार
गंगापुर पुलिस ने चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गत दिनों पोटलां में शंकर गाडरी के मकान की दीवार फांदकर दिनदहाड़े नकदी व गहने चुरा ले गए। इस मामले में जांच के बाद पोटलां निवासी अय्यूब शाह को गिरफ्तार किया। चुराए गए गहने बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।