भोपाल

भोपाल मेट्रो में 500 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना, एक साल की जेल का प्रावधान

MP News: 20 दिसंबर से शुरू हो रही भोपाल मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने वाला है। सीएम मोहन यादव मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

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Dec 14, 2025
bhopal metro rules released (Patrika.com)

Bhopal Metro rules: भोपाल मेट्रो का कमर्शियल रन (Commercial Run) 21 दिसंबर को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। भोपाल मेट्रो में रेलवे की तरह अब नियमों का उल्लंघन करने समेत अन्य मामलों में जुर्माना भी तय कर दिया है। ये 10 हजार रुपए तक हो सकता है। मेट्रो रेल (परिचालन एवं रखरखाव) अधिनियम, 2002 के तहत मेट्रो परिसर और ट्रेनों में नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड और जुमनि का प्रावधान किया गया है। (MP News)

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काम नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

कमर्शियल शुरू होने की तैयारियों के तहत अब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कुछ बड़े अधिकारियों को एक-एक स्टेशन की जिम्मेदारी दे दी है। इसके अलावा रोजाना काम की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट लेना होगी। एमडी को ये रिपोर्ट देना होगी। वहीं काम नहीं करने वाले ठेकेदार इंजीनियरों पर भी यही कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मेट्रो प्रशासन की ओर से आठ स्टेशनों पर आठ अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है। मेट्रो ट्रेन एमडी चैतन्य कृष्णा ने कहा कि मेट्रो रेल के जो नियम है वह लागू होंगे। उसमें जुर्माना समेत अन्य नियम है। ये ट्रेन व यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

कमर्शियल रन से पहले नियम तय

  • नशे में हंगामा, थूकना, ट्रेन के फर्श पर बैठना या झगड़ा करने पर 200 रुपए का जुर्माना, पास/टिकट जब्त करना और गाड़ी से हटाना।
  • आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर 200 रुपए का जुर्माना।
  • महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश पर 3 महीने तक की कैद या 250 रुपए का जुर्माना।
  • अवैध प्रवेश और मेट्रो ट्रैक पर चलने पर 6 महीने तक की कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना।
  • ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को बाधित करने पर एक साल तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना।
  • बिना टिकट यात्रा करने पर सिस्टम अधिकतम किराया देना होगा।
  • अलार्म का दुरुपयोग करने पर 10000 रुपए तक का जुर्माना।
  • मेट्रो संपत्ति को विरूपित करने पर 200 रुपए का जुर्माना।
  • मेट्रो ट्रेन में अनाधिकृत बिक्री पर 400 रुपए का जुर्माना।

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Published on:
14 Dec 2025 08:15 am
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