MP News- मध्यप्रदेश में उप तहसीलों को तहसीलों में समायोजित करने पर बड़ा अपडेट सामने आया है।
MP News- मध्यप्रदेश में उप तहसीलों को तहसीलों में समायोजित करने पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्व विभाग ने अब इससे कदम पीछे हटा लिए हैं। प्रदेशभर के नायब तहसीलदारों के विरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। राजस्व विभाग ने सफाई देते हुए कहा है प्रदेश का एक भी राजस्व न्यायालय बंद नहीं होगा। विभाग का कहना है कि तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कामकाज के बंटवारे में बदलाव जरूर किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बदली हुई व्यवस्था लागू की जाएगी।
मध्यप्रदेश में रेवेन्यू कोर्ट कम करने की कवायद की जा रही थी लेकिन नायब तहसीलदारों ने सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया। इसके बाद राजस्व विभाग बैक फुट पर आ गया। विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कहा राज्य के सभी रेवेन्यू कोर्ट पूर्ववत काम करते रहेंगे, कोई कोर्ट बंद नहीं होगा।
प्रमुख सचिव ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद उनकी ओर से जो आदेश जारी किया गया उसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि सभी रेवेन्यू कोर्ट चलेंगे। विवेक पोरवाल ने कहा कि सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर का काम अलग-अलग कराने का फैसला किया गया है। नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों के काम के बंटवारे में बदलाव भर किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में 31 जुलाई तक यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।