भोपाल

बड़ी खबर: एमपी में वाहन मालिकों के लिए नया नियम, गाड़ियों का कराना होगा दोबारा रजिस्ट्रेशन

Car bike re registration rules in MP from July 2024 जुलाई से बिना रि रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाते पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती की जाएगी। इसमें वाहनों की जब्ती की कार्रवाई भी शामिल है।

less than 1 minute read
May 26, 2024
Car bike re registration rules in MP from July 2024

Car bike re registration rules in MP from July 2024— एमपी में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वाहन मालिकों की दिक्कतें अब बढ़ गई हैं। प्रदेश में जुलाई से नया नियम लागू हो रहा है जिसके अंतर्गत गाड़ियों का रि-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन मालिकों को दूसरे राज्यों से खरीदी गाड़ियों का रि-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेकंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स से न केवल वाहन मालिकों पर बोझ बढ़ेगा बल्कि इससे कारोबार पर भी असर पड़ सकता है।

मध्यप्रदेश में दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने वालों को गाड़ियों का रि-रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी ​कर दिया गया है। रि-रजिस्ट्रेशन कराए बिना गाड़ी चलाते पाए जाने पर न केवल जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। वाहन चालक पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में जुलाई 2024 से यह नियम लागू होगा।

प्रदेश में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से कार, बाइक, स्कूटर आदि आते हैं। लोग दूसरे राज्यों से गाड़ी लाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। कई वाहन मालिक सालों से दूसरे राज्यों की गाड़ियों चला रहे हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से सस्ती गाड़ियां खरीद कर एमपी में बेची जाती हैं। सेंकंड हेंड गाडियों की खरीद— फरोख्त में सरकार को कोई लाभ नहीं होता। इन सेकंड हैंड वाहनों का टैक्स अब जमा करना होगा।

जुलाई से बिना रि रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाते पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती की जाएगी। इसमें वाहनों की जब्ती की कार्रवाई भी शामिल है। हालांकि इससे वाहन मालिकों पर बोझ
बढ़ेगा। इससे सेकेंड हेंड कार—बाइकों का कारोबार भी प्रभावित होने की आशंका है।

Updated on:
26 May 2024 12:43 pm
Published on:
26 May 2024 12:40 pm
Also Read
View All

अगली खबर