भोपाल

बड़ी कार्रवाई, मासूमों को ‘जहर’ देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीसन फार्मा पर भी FIR, हो सकती है उम्रकैद

Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा में 10 और पांढर्णा में एक बच्चे की मौत के बाद पूरे मध्यप्रदेश में शनिवार को कोल्ड्रिफ सिरप बैन कर दी गई। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद करीब 12 घंटे बाद शनिवार देर रात श्रीसन फार्मा व निजी क्लीनिक में दवा लिखने वाले सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ छिंदवाड़ा के परासिया थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। वहीं कुछ देर बाद ही छिंदवाड़ा पुलिस ने प्रवीश सोनी को गिरफ्तार कर लिया है।

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Oct 05, 2025
कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! थोक मेडिकल एजेंसियों की जांच, प्रतिबंधित दवा मिली नहीं..(photo-patrika)

Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा में 10 और पांढर्णा में एक बच्चे की मौत के बाद पूरे मध्यप्रदेश में शनिवार को कोल्ड्रिफ सिरप बैन कर दी गई। जिन 11 बच्चों की मौत हुई, उनमें से आठ को यही सिरप दिया गया था। इसे बनाने वाली कांचीपुरम (तमिलनाडु) की श्रीसन फार्मा कंपनी की सभी दवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि प्रदेश में जिन बच्चों को यह सिरप दी जा चुकी है, उनकी पहचान अब तक नहीं हुई है। आशंका है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

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मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद एक्शन

बैन का आदेश जारी होने और मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद करीब 12 घंटे बाद शनिवार देर रात श्रीसन फार्मा व निजी क्लीनिक में दवा लिखने वाले सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ छिंदवाड़ा के परासिया थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। वहीं कुछ देर बाद ही छिंदवाड़ा(Chhindwara) पुलिस ने प्रवीश सोनी को गिरफ्तार(Dr Praveen Soni arrested) कर लिया है। डॉ. सोनी ने जिन बच्चों को देखा उन्हें उक्त कफ सिरप लिखा था। जांच में मृत बच्चों के घर से डॉक्टर का पर्चा भी मिला था।

एसपी अजय पांडे के अनुसार बीएमओ डॉ. अंकित सहलाम की शिकायत पर बीएनएस की धारा 276 के तहत एडलट्रेशन ऑफ ड्रग्स, धारा 105 हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध और ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27 ए (एडलट्रेडेट ड्रग्स का प्रयोग जिससे किसी की मृत्यु हो जाए) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

कोल्ड्रिफ में डाइएथिलीन

ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% पाई गई। यह बहुत जहरीला है। चार सैंपल की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। हालांकि नेस्ट्री-डीएस सिरप में कोई जहरीला कंटेंट नहीं मिला। जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें से कुछ की यह भी दी गई थी। तमिलनाडु के औषधि नियंत्रक ने कोल्ड्रिफ सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया है।

इतनी सजा का प्रावधान

धारा 276- एक वर्ष
धारा 105 - 10 वर्ष
धारा 27ए- 10 वर्ष से आजीवन कारावास

मुख्य बातें…

  • खतरा बरकरारः क्योंकि जिन बच्चों को दिया यह सिरप, उनकी पहचान नहीं
  • कोल्ड्रिफ बनाने वाली श्रीसन फार्मा की सभी दवाइयां मप्र में प्रतिबंधित
  • जिस लॉट का सिरप जहरीला, प्रदेश में उसकी खोजबीन में जुटे अधिकारी और कर्मचारी

मेट्रो सर्विलांस यूनिट ने दी थी सूचना

बच्चों की मौत व कारणों को सबसे पहले नागपुर मैट्री सर्विलांस यूनिट ने पकड़ा और स्वास्थ्य मंत्रालय, मप्र के स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। बताया जा रहा है कि इस यूनिट के अलर्ट के बावजूद मामले में देरी से गंभीरता दिखाई गई। मप्र में ऐसी कोई यूनिट नहीं है।

छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के अलावा भी सप्लाई

जहरीला कोल्ड्रिफ का बैच एसआर-13 था। मई 2025 में बना। अप्रैल 27 तक वैध। सूत्रों के मुताबिक सप्लाई कई जिलों में हुई है। उपयोग भी बताया जा रहा है, पर छिंदवाडा-पांढर्णा के अलावा कहों से मौत दर्ज नहीं हुई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक डॉ. दिनेश कुमार मौर्य ने दावा किया, सिरप नष्ट करने की कार्रवाई तेज कर दी है। बाकी सैंपलों की जांच रिपोर्ट जल्द मंगवाने के प्रयास है।

तमिलनाडु ने सीज की कंपनी

कोल्ड्रिफ बनाने वाली श्रीसन फार्मा का प्लांट तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। मप्र सरकार ने । अक्टूबर को पत्र लिखा था। सरकार ने कंपनी पर ताला जड़ दिया। जिन राज्यों को उक्त बैच की दवा सप्लाई की गई, उन्हें बताया। कार्रवाई तीन दिन में कर दी।

केरल सरकार ने भी लगाया प्रतिबंध

कोल्ड्रिफ की विक्री पर केरल ने भी रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को कहा, यह फैसला अन्य राज्यों से आई उन रिपोर्ट्स के बाद लिया गया है जिनमें कोल्ड्रिफ सिरप के एक बैच में कुछ खामियां पाई गई थी। साफ किया कि औषधि नियंत्रण विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया है कि चिह्नित बैंच की दवा केरल में नहीं बेची गई। सुरक्षा की चिंता को देखते हुए कोल्ड्रिफ की बिक्री रोकी गई।

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Published on:
05 Oct 2025 08:40 am
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