भोपाल

न्यू ईयर और क्रिसमस की गाइडलाइन जारी : 9 बजे तक खत्म करने होंगे सैलिब्रेशन, घर बैठे समारोह में शामिल होंगे लोग

भोपाल में प्रभु यीशु के जन्मदिन सेलीब्रेशन का समय शाम 7 से 7.30 बजे तक रहेगा। रात 9 बजे तक चर्च के सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। क्रिसमस सेलीब्रेशन का वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। लोग घरों पर रहकर ही ऑनलाइन समारोह में शामिल हो सकेंगे।

2 min read
न्यू ईयर और क्रिसमस की गाइडलाइन जारी : 9 बजे तक खत्म करने होंगे सैलिब्रेशन, घर बैठे समारोह में शामिल होंगे लोग

भोपाल/ साल 2020 की विदाई में अब कुछ ही दिन बाकि हैं। साल के अंतिम दिनों में यानी 25 दिसंबर को प्रभू यीशू के जन्म दिवस और साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत स्वरूप न्यू ईयर मनाया जाता है। दुनियाभर में क्रिसमस और नए साल को जश्न स्वरूप बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साल 2020 ने दुनियाभर के लोगों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। ऐसे में सभी लोग इसे पूरे मन से विदा करने की इच्छा रखे हुए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण अब भी नहीं टला है, जिसके चलते साल के अंतिम जश्न वाले दिनों के लिए भी प्रशासन द्वारा नए साल और क्रिसमस को लेकर गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी है।


घर बैठे ही यीशु के जन्मदिन में शामिल हो सकेंगे लोग

गाइड लाइन के अनुसार, इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर पर लोग सिर्फ 35 मिनट ही आतिशबाजी कर सकेंगे। कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते भोपाल में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने के समय में भी बदलाव किया गया है। राजधानी भोपाल के आर्कबिशप लियो कार्नेलियो ने ईसाई समुदाय के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि, प्रभु यीशु के जन्मदिन सेलीब्रेशन का समय शाम 7 से 7.30 बजे तक रहेगा। रात 9 बजे के पहले ही चर्च के सभी कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि, चर्च में क्रिसमस की रात सेलीब्रेशन का वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा, आयोजन में लोग घर बैठे ही इसमें शामिल हो सकेंगे।


नियम न मानने पर भुगतना होगा जुर्माना

क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसके साथ ही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माने की दरें भी तय कर दी हैं।


जानिये क्या कहती है गाइडलाइन

-आतिशबाजी का समय रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट तक ही किया जा सकेगा। तय समय के अलावा आतिशबाजी करने वाले से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

-शादी या समारोह में भी बेवक्त आतिशबाजी करने वाले से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

-साइलेंस जोन में आतिशबाजी पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना रहेगा.

-पहली बार उल्लंघन पर 20 हजार रुपये, दूसरी बार पर 40 हजार, तीसरी बार उल्लंघन पर पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

-आवासीय या कमर्शियल जोन में आतिशबाजी पर 1 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

-शहर में एयर क्वालिटी मॉडरेट रहने पर ही आतिशबाजी की अनुमति रहेगी।

-एयर क्वालिटी खराब होने पर आतिशबाज़ी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी की हत्या, बेरहमी से उतारा मौत के घाट, देखें Video

Updated on:
17 Dec 2020 10:12 pm
Published on:
17 Dec 2020 09:46 pm
Also Read
View All