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भोपाल

सरकारी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी : लोक शिक्षण संचालनालय ने तुरंत स्कूल खोलने के निर्देश, जाने नियम

जारी निर्देश के मुताबिक, शुक्रवार को पेरेंट्स-टीचर मीटिंग लेने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पेरेन्ट्स को भी कुछ कोरोना नियमों के तहत सुझाव देने होंगे।

भोपालDec 17, 2020 / 04:54 pm

Faiz

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सरकारी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी : लोक शिक्षण संचालनालय ने तुरंत स्कूल खोलने के निर्देश, जाने नियम

भोपाल/ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रआइवेट स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाएं 18 दिसंबर से खोलने के फैसले के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गाइडलाइन के जरिये विभाग द्वारा कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से तुरंत संचालित कराई जाएं। जारी निर्देश के मुताबिक, शुक्रवार को पेरेंट्स-टीचर मीटिंग लेने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पेरेन्ट्स को भी कुछ कोरोना नियमों के तहत सुझाव देने होंगे।

सुक्रवार को होने वाली पेरेंट्स-टीचर मीटिंग में अगर कोई अभिभावक स्कूलों में पहुंचने में असमर्थ होंगे, तो वो शिक्षक और प्राचार्य से ऑनलाइन भी चर्चा कर सकेंगे। इसमें विद्यार्थी के परिजन से उनके रिवीजन टेस्ट की कॉपी प्राप्त अंकों और आगामी बोर्ड परीक्षा के संबंध में बातचीत करेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने मामले को लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास और शासकीय हाई और हाई सेकंडरी स्कूल के सभी प्राचार्य को आदेश कर दिये हैं।

 

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लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्देश में कही ये बात

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश की SOP में कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं का ही संचालन होगा। अतः अकादमिक सत्र समाप्ति में कम समय शेष रहने से सघन मॉनिटरिंग को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। अटेंडेंस के लिए एजुकेशन पोर्टल पर एम शिक्षा मित्र में हाजिरी ऐप में प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की जानकारी दर्ज करानी होगी। एजुकेशन पोर्टल पर एम शिक्षा मित्र में शैक्षिक गतिविधियां प्रगति में एप में शिक्षक द्वारा प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी देनी होगी।

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