मप्र हाईकोर्ट से रेप व अपहरण के आरोपों में घिरे फरार कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के लिए गुरुवार राहत लेकर आया। अब कटारे पर ...।
भोपाल। मप्र हाईकोर्ट से रेप व अपहरण के आरोपों में घिरे फरार कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के लिए गुरुवार राहत लेकर आया। अब कटारे पर 6 मार्च तक गिरफ्तार होने का खतरा नहीं है।
जस्टिस राजीव कुमार दुबे की कोर्ट ने कहा है कि कटारे पर दर्ज दोनों एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में ६ मार्च तक कोई सख्ती कदम नहीं उठाएगी।
यह है मामला
कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की अग्रिम जमानत अर्जियों व एफआईआर निरस्त करने के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैं। विधायक कटारे द्वारा की गई ब्लैकमेलिंग की शिकायत पर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भोपाल निवासी पत्रकारिता की एक छात्रा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद युवती ने कटारे के खिलाफ महिला थाने मे रेप का मामला दर्ज कराया था। वहीं छात्रा की मां ने बजरिया थाने मे कटारे पर अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस याचिका में अपहरण और दूसरी में छात्रा द्वारा दर्ज कराए गए रेप के मामले की एफआईआर को चुनौती दी गई है।
समयाभाव के चलते पूरी नहीं हुई बहस
गुरुवार को कटारे व राज्य सरकार की ओर से अपने-अपने तर्क पेश किए गए। समयाभाव के कारण दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए कि मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को प्राथमिकता पर की जाएगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे, अधिवक्ता अजय गुप्ता, प्रियंकुश जैन, शांतनु सक्सेना, पल्लवी खरे, जसनीत सिंह ने कटारे का पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता संजय द्विवेदी शासकीय अधिवक्ता शिवेंद्र पांडे व मंजीत चक्कल पैनल लॉयर के साथ उपस्थित रहे।
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