MP News: भोज के तत्कालीन निदेशक एवं प्रभारी कुलसचिव जैन पर नियमों को ताक में रखकर बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी (दैवेभो) एवं संविदा कर्मचारियों को अवैध नियमित करने के आरोप लगे हैं।
MP News: मध्यप्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक प्रवीण जैन सहित अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। भोज के तत्कालीन निदेशक एवं प्रभारी कुलसचिव जैन पर नियमों को ताक में रखकर बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी (दैवेभो) एवं संविदा कर्मचारियों को अवैध नियमित करने के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत पांच साल पहले 25 फरवरी 2020 को सुधाकर सिंह राजपूत ने ईओडब्ल्यू में की थी। जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है।
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जानकारी के मुताबिक, इन नियुक्तियों में सरकार की स्वीकृति, आरक्षण नीति जैसी कई गड़बड़ियां हुईं। आरोप है कि प्रवीण जैन द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग कर कुछ कर्मियों को प्रतिनियुक्ति योग्य पदों पर भी सीधी नियुक्ति दे दी गई। वहीं कुछ को गलत पद वर्ग में समायोजित किया गया।
ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया कि 2013-14 में भोज में कुलसचिव की अनुपस्थिति के दौरान जैन ने दो मौकों पर 1-1 दिन के कुलसचिव का अस्थायी प्रभार पाया। जैन ने इस अस्थायी प्रभार के दौरान 66 कर्मचारियों की नियम विरुद्ध नियुक्तियां और नियमितीकरण की। इनमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, भृत्य, वाहन चालक, तकनीकी स्टाफ, सहायक प्राध्यापक, स्टेनोग्राफर आदि शामिल हैं।