भोपाल

GST से जुडेगी अब ये नई सर्विस, जानिये कब हो सकती है लागू

प्रदेश भर में 5 से 15 दिसंबर के बीच जानकारी प्रदान करने के लिए करीब 400 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

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Dec 03, 2017

भोपाल। मध्यप्रदेश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि जीएसटी के सबसे अहम् प्रावधान ई-वे बिल को 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, केरल, उत्तराखंड और नागालैंड के अंतर्गत इन प्रदेशों में इस अवधि में ई-वे बिल लागू करने का मन बना लिया है।

इससे पहले 12 सितंबर को इसे कनार्टक में लागू कर दिया गया था। वहीं पांच राज्यों में ट्रॉयल के रूप में ई-वे बिल लागू होने से पहले इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसके तहत प्रदेश भर में व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों आदि को 5 से 15 दिसंबर के बीच जानकारी प्रदान करने के लिए करीब 400 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार ई-वे बिल का पोर्टल जीएसटी से अलग रखा गया है। एनआईसी ने इसे ई-वे बिल के नाम से तैयार किया है। ई-वे बिल को समझने के लिए प्रदेश से 6 लोग बैंगलुरु गए थे।

ई-वे बिल एक्ट के बिंदु और इसके तहत वाहनों की जांच के कैसे करना है, फार्म कैसे भरना है, फार्म डाउनलोड कैसे करना आदि जानकारियों को व्यापारियों को बताया जाएगा। इसके लिए जीएसटी विभाग जल्द ही कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। बताया जाता है कि सितंबर में केंद्र सरकार ने ई-वे बिल का जो प्रावधान बनाया था, उसे ही अपनाया जाएगा और उसी कड़ी में जांच के प्रावधान किए जाएंगे।

50 हजार से ज्यादा कीमत की वस्तु का परिवहन करने पर ई-वे बिल की आवश्यकता होगी। इसमें टैक्स के दायरे से बाहर वस्तुओं को छूट रहेगी। परिवहन किसी भी मार्ग जल,थल,नभ से हो, उसकी जांच-पड़ताल की जा सकेगी।

10 किमी से कम दूरी के लिए बिल के दो पार्ट ए व बी दोनों को भरने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि इससे ज्यादा दूरी पर बिल के दोनों पार्ट और किस वाहन से परिवहन हो रहा, उसकी भी विस्तृत जानकारी लगेगी। 100 किमी दूर तक परिवहन के लिए ई-वे बिल की वैधता एक दिन की रहेगी।

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Published on:
03 Dec 2017 05:00 pm
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