भोपाल

हेलमेट पर सख्ती: आमजन के साथ पुलिस को भी लगाना अनिवार्य, पकड़े गए तो सीधे लाइसेंस कैंसिल

Helmet Wearing Mandatory Order : टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट लगाने के नियम पर सरकार फिर सख्त हुई है। इस कानून का पालन टू-व्हलर चलाते समय आमजन के साथ पुलिसकर्मियों को करना गोगा। यानी पुलिस को भी जरूरी है। नियम नही माने तो लाइसेंस तक निरस्त होगा।

2 min read
हेलमेट पर सख्ती (Photo Source- Patrika)

Helmet Wearing Mandatory Order : मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं, नियम ना मानने वालों पर बड़ी सख्ती की तैयारी की जा रही है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने हेलमेट लगाने का नियम सभी के लिए कड़ाई से पालन करना होगा। फिर भले ही वो आमजन हो या पुलिस, सभी को वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना होगा। पुलिस विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं।

राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर पुलिसकर्मी को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। नियम की अवहेलना करने पर चालानी कार्रवाई को की ही जाएगी। साथ ही साथ, ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

दशहरा से पहले इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2016 से मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ!

पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी

हेलमेट पर सख्ती (Photo Source- Patrika)

कार्रवाई के बावजूद भी अगर कोई पुलिसकर्मी हेलमेट लगाए बिना टू-व्हीलर वाहन चलाते पाए जाते हैं तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि, नियम का कड़ाई से पालन इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योकि, कई बार देखा गया है कि, कुद पुलिसकर्मी ही वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाए होते। ऐसे में आमजन के बीच ये भावना उत्पन्न होती है अगर हम हेलमेट नहीं लगाते तो चालानी कार्रवाई होती है और अगर पुलिस हेलमेट न लगाए तो कोई कारर्वाई नहीं। लोगों में बन रही ऐसी भावना से ना सिर्फ लोगों में नियम के प्रति गंभीरता नहीं दिख रही थी तो वहीं पुलिस विभाग की किरकिरी तक हो रही थी।

ये भी पढ़ें

सड़क पर युवती की गुंडागर्दी : मामूली बात पर इस कदर हुई आग बबूला, सरेराह ऑटो चालक को पीट दिया

Published on:
01 Oct 2025 10:13 am
Also Read
View All

अगली खबर