भोपाल

गजब मनमानी! हाईकोर्ट के आदेश का राजधानी में ही उड़ा मजाक, PWD ने दी थी अनुमति

MP High Court Order Violated: पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद अगले ही दिन सात पेड़ों का अवैध कत्ल। आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाने पर जिम्मेदारों को नोटिस, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने गलती मानी।

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Nov 30, 2025
mp high court order violated in bhojpur club bhopal (फोटो- सोशल मीडिया)

Illegal Tree Cutting:मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने के ठीक एक दिन बाद ही राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी ई-1 स्थित भोजपुर क्लब परिसर में शुक्रवार को कटर मशीन से क्लब के अंदर चार और बाहर तीन पेड़ों को काटा गया। क्षतिग्रस्त पेड़ों में छह कैसिया और एक नीम का पेड़ शामिल है।

कटे हुए टहनियों के बड़े हिस्से सड़क किनारे फेंक दिए गए। जिसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर के वृक्ष अधिकारी से की है।इस घटना ने हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद नियम की अनदेखी की गई है। शिकायतकर्ता ने जीपीएस-टैग्ड छवियों के साथ बताया कि भोजपुर क्लब में पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। (MP High Court Order Violated)

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पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने स्वीकार की गलती

शिकायत मिलने पर नगर निगम कमिश्नर और शहर की वृक्ष अधिकारी संस्कृति जैन ने उपायुक्त हीरेंद्र सिंह कुशवाह और उ‌द्यान प्रभारी सहित एक टीम को निरीक्षण के लिए मौके पर भेजा। टीम ने एक पंचनामा तैयार किया, इसमें क्षति की पुष्टि हुई।

वहीं, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ योगेंद्र कुशवाह ने स्वीकार किया कि उन्होंने क्लब प्रबंधन को पेड़ों की छंटाई करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि निर्माण मशीनें सड़क कार्य स्थल तक नहीं पहुंच पा रही थीं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि उन्हें हाईकोर्ट के प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी। नगर निगम ने भोजपुर क्लब को एक नोटिस जारी कर शनिवार तक लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं।

24 घंटे में ही टूट गया आदेश

निगम कमिश्नर जैन 26 नवंबर को शहर में चल रही पेड़ कटाई की के संबंध में हाईकोर्ट में पेश हुई थीं। इसके बाद कोर्ट ने अगली सूचना तक पूरे मप्र में कटाई, छंटाई और प्रत्यारोपण पर पूर्ण रोक लगा दी थी। 27 नवंबर को जैन ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वृक्ष अधिकारी का प्रभार संभाला था। कमिश्नर ने पेड़ों की कटाई की पुष्टि करते हुए क्लब को नोटिस दिया है, और उनके जवाब के आधार पर कार्रवाई होगी। (MP High Court Order Violated)

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Updated on:
30 Nov 2025 08:23 am
Published on:
30 Nov 2025 08:22 am
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