MP Housing Board Property: मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया बदली, लॉटरी सिस्टम किया बंद, जानें आप कैसे खरीद सकेंगे मकान और जमीन
MP Housing Board: मप्र हाउसिंग बोर्ड ने अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए व्यावसायिक रुख अपनाया है। बोर्ड अब अपने प्लॉट, मकान, दुकान आदि संपत्तियां लॉटरी के जरिए नहीं, ई-नीलामी से बेचेगा। इनकी कीमत भी पहले तय नहीं होगी। नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके लिए ई-नीलामी की व्यवस्था होगी। इसमें ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। फिलहाल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की प्राइम लोकेशन पर स्थित प्रॉपर्टी के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। बाद में अन्य संपत्तियों पर भी लागू होगा।
प्रॉपर्टी बेचने की नई प्रक्रिया के लिए हाउसिंग बोर्ड ने ई-नीलामी पोर्टल बनाया है। इस पर बोर्ड की प्राइम लोकेशन वाली संपत्तियों की जानकारी, मिनिमम बेस प्राइस के साथ ऑनलाइन बोली लगाने की तारीख तय होगी। दिए गए स्थानों की प्रॉपर्टी खरीदने वाले पोर्टल पर पंजीयन कराएंगे। फिर तय तारीख पर ई-नीलामी में बोली लगाएंगे। सबसे ज्यादा बोली पर प्रॉपर्टी दे दी जाएगी।
मध्यप्रदेश में आवेदकों को खुले बाजार की तरह संपत्ति मिलेगी तो पारदर्शिता रहेगी। रेरा की निगरानी में पजेशन भी समय पर मिलेगा। बोर्ड को भी अपेक्षाकृत संपत्तियों का सही मूल्य मिल सकेगा। उधर बोर्ड को प्रोजेक्ट पूरा कर पजेशन देने की समयावधि रेरा को बतानी होगी।