MP Private University Act: अब मध्यप्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति 'कुलगुरु' कहलाएंगे। सरकार ने इसके लिए अधिनियम में संशोधन किया है।
MP Private University Act:मध्यप्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि अब निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद नाम बदल जाएगा। अब वे कुलपति नहीं 'कुलगुरु' कहलाएंगे। इसके लिए राज्य की मोहन सरकार ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम में संशोधन किया है। इससे पहले सरकार ने फैसला किया था कि सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इसकी मंजूरी कैबिनेट ने भी दे ती थी, यह फैसला अब निजी विश्वविद्यालयों पर भी लागू किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद गजट नोटिफिकेशन में भी दे दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री तब यह प्रस्ताव लाए थे। कुछ दिन पहले भी मोहन सरकार ने फैसला लिया था कि सरकारी विश्वविद्यालयों में भी कुलपति को 'कुलगुरु' नाम से जाना जाएगा। पदनाम बदले जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी।
सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति के पदनाम को बदलने का कारण भी बताया है। सीएम ने कहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित शिक्षक दिवस पर आज हमें नई प्रेरणा मिलेगी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है। इसी के दृष्टिगत मध्यप्रदेश सरकार ने गुरु पूर्णिमा का पर्व भी शासकीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। इस बात की प्रसन्नता भी है कि कुलपतियों का नाम परिवर्तित कर कुलगुरु किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन से AMPRI भोपाल में निर्माण उद्योग विकास परिषद् द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के दौरान शिक्षक दिवस की बधाई दी।