भोपाल

एमपी में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तैयारी तेज, जानें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन का तरीका

MP Voter List 2027: पहली बार के मतदाताओं पर विशेष नजर, 28 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों का निराकरण होगा और इशके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
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Updated: 25 Oct 2026, 7:12 PM IST
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madhya pradesh election commission, फाइल फोटो (Source-Patrika File)

MP Voter List 2027: अगर आप मध्यप्रदेश के रहवासी हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, या फिर आप पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में विशेष पुनरीक्षण कराने का कार्यक्रम घोषित किया है। मध्यप्रदेश सहित इन राज्यों में एसआईआर (विशेष गहन परीक्षण) का काम पूरा हो चुका है।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी हुए निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की समय-सारणी निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने आयोग के निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख तिथियां

  • 2 नवंबर 2026 तक: मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन
  • 12 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
  • 12 नवंबर-11 दिसंबर 2026: दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि
  • 28 दिसंबर 2026 तक: दावे एवं आपत्तियों का निराकरण
  • 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशनइस प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्धारित समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा।

घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

अगर आप भी घर बैठे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आप आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in पर जाना है और पोर्टल खुलने के बाद लॉगिन या साइन-अप करना है।
  • इसके बाद आपको फॉर्म-6 चुनें और नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए Form 6 पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नाम, जन्मतिथि, निवास का पता और मांगी गई अन्य सभी जानकारी सावधानी से दर्ज करें।
  • इसके बाद पोर्टल पर दिए निर्देशों के अनुसार उम्र और निवास के प्रमाण सहित जरूरी दस्तावेज तथा फोटो जमा करें।
  • सभी जानकारी और दस्तावेजों को जांच लें और फिर आवेदन को जमा कर दें इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसे आपको सुरक्षित रखना है, इसी नंबर के जरिए आप आवेदन की स्थिति देख पाएंगे।

कौन-सा फॉर्म भरना होगा?

फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए।
फॉर्म-8: यदि आपका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन पता बदल गया है या नाम, उम्र जैसी जानकारी में सुधार कराना है।
फॉर्म-7: नाम को हटाने या मतदाता सूची में दर्ज नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।

Updated on:
25 Oct 2026, 7:12 PM IST
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