भोपाल

New Year 2026: आज से सफर महंगा, प्रॉपर्टी टैक्स पर डिस्काउंट बंद, जानें क्या-क्या बदला?

New Year 2026 Big Changes: नया साल आज से शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2026 गुरूवार से कई बड़े बदलाव किए गए हैं... आप भी जानें रेल किराया, टाइम शेड्यूल के साथ और क्या-क्या बदला..

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Jan 01, 2026

New Year 2026 Big Changes: एक जनवरी से ट्रेनों का टाइम टेबल बदला हुआ मिलेगा इसलिए सफर शुरू करने से पहले ऑनलाइन शेड्यूल जरूर चेक कर लें। ट्रेनों का किराया भी 5 से 15 प्रतिशत तक महंगा होगा। नगर निगम भी प्रॉपर्टी टैक्स में तीन प्रतिशत का डिस्काउंट बंद कर देगा। सेकंड हैंड गाडिय़ों को खरीदने बेचने के नियम भी बदले जा रहे हैं। जीएसटी एवं इंकम टैक्स रिटर्न पर भी रिबेट नहीं मिलेगी।

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ट्रेनों का टाइम टेबल बदला

रेलवे की नई समय-सारणी के तहत भोपाल मंडल के स्टेशनों पर संचालित कई यात्री गाडिय़ों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अधिकांश ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने से समय भी बचेगा। रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, कटनी-बीना, बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस, ग्वालियर-बीना और कोटा-बीना जैसी गाडिय़ों के आगमन समय में संशोधन किया गया है।

रेलवे ने बढ़ाया किराया, महंगा हुआ सफर

216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपए बढ़ाया गया है। 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपए, 1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपए और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपए। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।

प्रॉपर्टी टैक्स में 3% की रियायत

एक जनवरी से निगम के प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट पर मिलने वाली तीन प्रतिशत की रियायत को बंद कर देगा। एमपी की राजधानी भोपाल में 5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट खुले हुए हैं जिनमें से 50 प्रतिशत अकाउंट होल्डर ने टैक्स जमा नहीं किया है। 2025-26 में टैक्स जमा करने पर यह रियायत 31 दिसंबर तक के लिए लागू की थी।

पुराने वाहनों की खरीदी ब्रिकी पर प्राधिकार पत्र

एक जनवरी (New Year 2026 Big Changes) से पुरानी गाडिय़ों की खरीदी बिक्री के साथ प्राधिकार पत्र की अनिवार्यता को लागू किया जा रहा है। यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचने जा रहे हैं तो आपको शपथ पत्र पूर्वक सभी अधिकार सेकंड हैंड कार बाजार संचालक को सौंपने होंगे। इसी प्रकार सेकंड हैंड कार बाजार संचालक भी शपथ पत्र पूर्वक बिक्री शुदा गाड़ी के बिकने तक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

आइटी रिटर्न नियम भी बदले

1 जनवरी, 2026 से आइटी रिटर्न नियमों में कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से नया इनकम टैक्स फॉर्म शामिल है। इस फार्म में विभाग से आवेदक से अधिक जानकारी (जैसे बैंक लेनदेन और खर्च) मांगेगा, जिससे फाइलिंग आसान लेकिन जांच सख्त होगी। इसके तहत डॉर्मेंट/इनएक्टिव बैंक खातों को बंद करने का आरबीआइ का निर्देश है, साथ ही पेन नंबर एवं आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन भी करीब है।

जीएसटी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन

एक जनवरी से जीएसटी नियमों में बदलाव हैं, जिनमें मुख्य रूप से मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सख्ती से लागू होना है। छोटे व्यापारियों के लिए ई-इनवॉइस की सीमा में कमी का अनुमान और ई-वे बिल से जुड़े नियम शामिल हैं। कॉर्पोरेट निकाय द्वारा प्रायोजन सेवाओं पर जीएसटी का तरीका बदला है और कुछ अचल संपत्ति किराए पर जीएसटी नियम भी सख्त हुए हैं।

बीएस सीरीज रजिस्ट्रेशन पर जुर्माना

भारत सीरीज में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले वाहन मालिकों पर 1 जनवरी (New Year 2026 Big Changes) से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह ऐसे वाहन मालिक होंगे जिन्होंने 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन इसका नवीनीकरण नहीं करवाया। शहर में 850 ऐसे वाहन मालिक चिन्हित किए गए हैं।

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Updated on:
01 Jan 2026 11:09 am
Published on:
01 Jan 2026 11:06 am
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