भोपाल

एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात, वेतन के बराबर दी जाएगी पेंशन, जारी किए आदेश

salary pension मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए राज्य सरकार लगातार हितकारी कदम उठा रही है।

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Feb 25, 2025
salary pension

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए राज्य सरकार लगातार हितकारी कदम उठा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के नए आदेश ने तो सरकारी अमले की खुशियां और बढ़ा दी हैं। इस आदेश में पेंशन राशि बढ़ाने का जिक्र है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 80 साल की उम्र पूरी करनेवाले पेंशनर्स को पेंशन राशि बढ़ाई गई है। आदेश में दर्शाई गई पेंशन नीति, प्रदेश सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पेंशन राशि लगातार बढ़ाने की बात कही गई है। सबसे खास बात यह है कि एक स्थिति ऐसी आ रही है जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन की राशि, वेतन के बराबर ही दी जाएगी।

एमपी के वित्त विभाग ने पेंशनरों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। विभाग ने 80 साल या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए ये आदेश जारी किए हैं। इसमें वित्त विभाग ने उम्रदराज पेंशनर्स की पेंशन राशि में 20 प्रतिशत वृद्धि की बात कही है। पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन अगले माह से ही मिलने लगेगी।

आदेश के अनुसार जिस माह पेंशनर्स की उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल और 100 साल पूरी होगी, उसके अगले माह से उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। 80 साल की उम्र के बाद पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी का प्रावधान तो पहले से ही था पर पेंशन वृद्धि का लाभ कब से दिया जाना है, यह स्पष्ट नहीं था। अब वित्त विभाग ने यह बात साफ करते हुए आदेश जारी कर दिया है।

वित्त विभाग के ताजा आदेश के अनुसार पेंशनर्स को 80 साल की उम्र पूरी होने के ठीक अगले माह 20 प्रतिशत बढ़ी पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार 85 साल की उम्र पूरी करने पर 30 प्रतिशत पेंशन राशि, 90 साल की उम्र पर 40 प्रतिशत और 95 साल की उम्र पूरी करने पर 50 प्रतिशत पेंशन राशि दी जाएगी।

ताजा आदेश के अनुसार प्रदेश के जो कर्मचारी, अधिकारी रिटायर होने के बाद 100 साल की उम्र पूरी करेंगे, उन्हें 100 पेंशन राशि दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतन के बराबर ही पेंशन राशि मिलेगी। यानि 100 साल की उम्र पूरी होने पर उनकी पेंशन राशि उतनी ही हो जाएगी जितनी रिटायरमेंट के समय उन्हें वेतन मिलता था। बता दें कि प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी को रिटायर होने पर अभी पेंशन के रूप में वेतन की आधी राशि दी जाती है।

Updated on:
25 Feb 2025 04:04 pm
Published on:
25 Feb 2025 03:26 pm
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