MP News: याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने कहा कि ई-अटेंडेंस प्रक्रिया कई व्यावहारिक समस्याओं से घिरी है...
MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि विभाग द्वारा शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल फोन पर ‘हमारे शिक्षक’ ऐप डाउनलोड कर दिनभर लोकेशन और जीपीएस ऑन रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे उनकी निजी जानकारी के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है।
डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि पर्सनल मोबाइल पर किसी भी सरकारी ऐप को अनिवार्य करने और उसके सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर विभाग ने कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी है। जस्टिस एमएस भट्टी की सिंगल बेंच ने शिक्षकों का हलफनामा रेकॉर्ड पर लेकर सरकार से जवाब मांगा है। अब सुनवाई 24 नवंबर को होगी। बता दें, प्रदेश के 27 शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने कहा कि ई-अटेंडेंस प्रक्रिया कई व्यावहारिक समस्याओं से घिरी है। कई शिक्षकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लगातार डेटा पैक खरीदना और मोबाइल की बैटरी चार्ज रखना, स्कूलों में नेटवर्क कनेक्टिविटी, ऐप में सर्वर तथा फेस-मिलान की दिक्कतों का हवाला देते हुए बायोमेट्रिक या रजिस्टर पर हाजिरी की मांग रखी।