भोपाल

किरायेदारों के लिए बड़ा आदेश, पुलिस ने दिया 2 महीने का समय, जानें मामला

Police Verfication : अपराधों पर लगाम लगाने के लिए भोपाल पुलिस प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। शहर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है।

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Nov 09, 2024

Police Verfication : मध्य प्रदेश की राजधानी में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शहर में रहने वाले किरायेदारों, नौकर, गिग वर्कर (डिलीवरी बॉय) और हॉस्टल में रहने वाले बाहरी छात्रों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यह आदेश 2 महीने तक प्रभावी रहेगा जिसका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किया गया है।

क्यों दिया गया यह आदेश

भोपाल में प्रतिदिन वीआईपी से लेकर छोटे मजदूरों का आना जाना लगातार लगा रहता है। इसके बीच में कई बार बहुत से कुख्यात बदमाश या आतंकवादी संगठन के लोग शहर में प्रवेश कर जाते है। इन्हीं गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि शहर के होटल, लॉज, और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों की जानकारी प्रबंधकों द्वारा संबंधित थाने में जमा करानी होगी।

किरायेदारों की सूचना देने के लिए 7 दिन

आदेश में कहा गया कि मकान मालिकों को किरायेदारों की सूचना संबंधित थाने पर या पुलिस पोर्टल पर 7 दिन के अंदर देना होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे ठेकेदारों और मजदूरों की सूचना को भी पुलिस थाने में जमा कराना होगा। आदेश में यह कहा गया है कि अगर आप अपना वाहन किराए पर देते है तो अपना वाहन देने से पहले व्यक्ति के पहचान पत्र का फोटो कॉपी आपको अपने पास रखना होगा।

Updated on:
09 Nov 2024 03:35 pm
Published on:
09 Nov 2024 03:34 pm
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