Minister Vijay Shah- शीर्ष कोर्ट ने मंत्री शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया।
Minister Vijay Shah - एमपी के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह Vijay Shah पर कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई। देश की शीर्ष कोर्ट ने मंत्री शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया। इस मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह में फैसला लेने को कहा गया है। मंत्री विजय शाह Vijay Shah द्वारा माफी मांगने की बात पर सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में विशेष जांच दल एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट को मंत्री विजय शाह पर केस चलाने के लिए अब मध्यप्रदेश सरकार की मंजूरी की दरकार है।
एसआईटी की रिपोर्ट में मंत्री विजय शाह Vijay Shah की कुछ अन्य मामलों में भी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में भी प्रस्तावित कार्रवाई पर भी एसआईटी से रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट में मंत्री विजय शाह की ओर से उनके अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि शाह, माफी मांग चुके हैं और जांच में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये कोई माफीनामा नहीं है।
मंत्री विजय शाह Vijay Shah ने पिछले साल 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। बाद में मंत्री शाह ने माफी मांग ली थी। मामले में एमपी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके खिलाफ मंत्री शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।