भोपाल

भोपाल-इंदौर में सख्ती, कल से बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

MP News: लोगों की जान बचाने के लिए हेलमेट को अनिवार्य रूप से लागू करने की कवायद एक बार फिर शुरू हुई है। हेलमेट न लगाने पर इंदैर और भोपाल में गाड़ियों में पेट्रोल और सीएनजी नहीं दी जाएगी।

less than 1 minute read
Jul 31, 2025
सच तो ये है… रायपुर-भिलाई में नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, आखिर कैसे होगा सुधार?(photo-patrika)

MP News: लोगों की जान बचाने के लिए हेलमेट को अनिवार्य रूप से लागू करने की कवायद एक बार फिर शुरू हुई है। हेलमेट न लगाने पर इंदैर और भोपाल में गाड़ियों में पेट्रोल और सीएनजी नहीं दी जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह व इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट पेट्रोल-सीएनजी देने वाले पंप संचालक पर एफआइआर की जाएगी। आदेशानुसार, मप्र मोटर यान अधिनियम1988 की धारा 129 में स्पष्ट प्रावधान है, वाहन चालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें

लोकायुक्त में 90% शिकायतें… राज्य सेवा के 18 अधिकारी ट्रैप, हुई कार्रवाई

मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129

मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक और सवारी को आईएसआई मार्क हेलमेट(Helmet Petrol Rule 2025) पहनना जरूरी है। यह प्रतिबंध 01 अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, संस्था या संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में स्पष्ट नहीं

प्रशासन का निर्णय ठीक है, लेकिन आदेश में स्पष्ट नहीं है कि पेट्रोल पंप(Helmet Petrol Rule 2025) पर यदि कोई बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाता है तो इसमें पेट्रोल पंप संचालक को दोषी नहीं माना जाएगा। पंप संचालक को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पंप संचालक पर इसकी अनिवार्यता नहीं होना चाहिए।-अजय सिंह, अध्यक्ष, मप्र पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन

ये भी पढ़ें

आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 करने की मांग तेज

Published on:
31 Jul 2025 08:05 am
Also Read
View All

अगली खबर