MP News: नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं....
MP News: एयर क्वालिटी इंडेक्स के लगातार बिगडऩे के बाद अब शहर में बगैर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और प्रदूषण जांच के दो पहिया एवं चार पहिया वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। 15 दिसंबर के बाद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एवं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जा रहा है।
इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने आदेश जारी करते हुए सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को इस कार्रवाई के लिए विशेष दल का गठन करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि दुर्घटना की स्थिति में बगैर बीमा वाले वाहन चालक पीड़ित पक्ष को न्यायालय में केस हारने के बाद किसी प्रकार का मुआवजा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। सरकार ने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए ही सभी प्रकार के वाहनों में थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य कर दिया है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को भी अनिवार्य किया जा रहा है। शहर में 18 लाख से ज्यादा गाडिय़ां चल रही हैं जिनमें से 50 प्रतिशत के पास थर्ड पार्टी बीमा उपलब्ध नहीं है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, रेडियम टेप जैसे जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं होने के बावजूद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्राइवेट ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन सेंटर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने मामले की जांच के लिए असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किरण शर्मा के निर्देशन में टीम का गठन किया था। टीम को जांच के दौरान कई गाडिय़ों में गंभीर गड़बडिय़ां मिली थी, इसके बावजूद उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था।
शहर में हवा की गुणवत्ता के गिरते स्तर के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की गई। भोपाल सिटीजन फोरम ने इसे दायर किया गया। इसके मुताबिक शहर में एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो सेहत और पर्यावरण के लिए खतरा है।