Good News : राजस्थान में शिक्षा विभाग के 5005 उप प्राचार्य को पदोन्नत किया गया है। साथ शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा आगामी 15 दिन में पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा स्वतः पदोन्नति परित्याग माना जाएगा।
Good News : राजस्थान में शिक्षा विभाग के 5005 उप प्राचार्य को पदोन्नत किया गया है। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम 31 (ख) के प्रावधानों के अनुसार प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की गत 17 जनवरी को आयोजित बैठक में की गई अनुशंषा के अनुसार उप प्राचार्य पद के 5005 अभ्यर्थियों का प्राचार्य एवं समकक्ष पद डीपीसी वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्ध रिक्ति के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शुक्रवार को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित 5005 कार्मिकों को आगामी आदेशों तक अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात कार्यग्रहण कर यथावत कार्यरत रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब विभाग को सूचित करने के लिए निर्देशित किया है।
समस्त कार्मिकों को आदेश जारी होने से आगामी 15 दिन में पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा स्वतः पदोन्नति परित्याग माना जाएगा। (वार्ता)