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राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर नया अपडेट, नए दिशा निर्देश जारी, पर 26 जनवरी से होंगे लागू

Rajasthan News : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग से जारी नए दिशा निर्देश 26 जनवरी से लागू होंगे।

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Rajasthan Food Security Act New Update New Guidelines issued will be implemented from 26 January

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा

Rajasthan News : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जारी निर्देशानुसार इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वयं/ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा। आवेदक को अपनी श्रेणी यथा अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। साथ ही आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है।

कार्यवाही एक माह के भीतर होगी पूरी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ज़ारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदन निस्तारण के लिए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन किया जाएगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर संपन्न की जाएगी।

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पुराने आवेदनकर्ता को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों (नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम) के अधिशाषी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच के लिए प्रेषित किया जाएगा। उक्त अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच के लिए गठित कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः प्रेषित किया जाएगा। तदोपरान्त संबंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया में पूर्व से लंबित आवेदन भी निस्तारित किए जाएंगे। पुराने आवेदनकर्ता को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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विभाग से जारी नए दिशा निर्देश 26 जनवरी से होंगे लागू

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग से जारी नए दिशा निर्देश 26 जनवरी से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का कार्य अधिक पारदर्शिता एवं समयबद्ध रूप से हो सकेगा।