Bilaspur News: मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन, पॉवर ग्रिड कंपनी, जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी सहित बिजली विभाग के अफसरों को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
Bilaspur News: रतनपुर क्षेत्र के 10 से अधिक गांवों में हाइटेंशन तार के कारण खेतों में करंट के मामले में शासन ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि टीम ने ग्राम अमतरा, कछार, लोफंदी, मोहतराई, लछनपुर के साथ ही नवगांव, मदनपुर और भरारी का जायजा लिया गया।
सुनवाई में बात सामने आई कि रिपोर्ट तैयार करते समय आवश्यक तकनीकी मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया है। कोर्ट ने मापदंड संबन्धी और दस्तावेजी साक्ष्य दो सप्ताह में प्रस्तुत करने कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन, पॉवर ग्रिड कंपनी, जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी सहित बिजली विभाग के अफसरों को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। Bilaspur News सुनवाई में बताया गया कि टॉवर लगाने के लिए बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारी सर्वे कराकर एनओसी देते हैं। इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया है।
Bilaspur News: बता दें कि बिलासपुर-रतनपुर नेशनल हाइवे के बीच में 8-10 गांव ऐसे हैं, जहां हर गांव में बिजली के 20 से अधिक हाईटेंशन टावर लगे हैं। इनमें 400 से 800 केवी करंट दौड़ रहा है। इससे गांव के खेतों की जमीन पर करंट आ रहा है।
बचने के लिए गांव के लोग रबड़ वाले लांग बूट पहनकर ही घर से निकल रहे हैं। Bilaspur News टॉवर की वजह से शहर से लगे ग्राम अमतरा, कछार, लोफंदी, भरारी, लछनपुर, मोहतराई, नवगवां, मदनपुर में यह समस्या है। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित गांव अमतरा है।