बिलासपुर

CG High Court: 4 लोगों की मौत के दोषी चालक को 21 वर्ष बाद जेल, सजा के खिलाफ अपील खारिज…

CG High Court: बिलासपुर जिले में लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर 4 लोगों की मौत और 7 को गंभीर रूप से घायल करने के दोषी की क्रिमिनल रिवीजन अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

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CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर 4 लोगों की मौत और 7 को गंभीर रूप से घायल करने के दोषी की क्रिमिनल रिवीजन अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि एक्सीडेंट के लिए ज़िम्मेदार को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। अपील खारिज होने के बाद आरोपी चालक को 21 वर्ष बाद सजा भुगतने के लिए जेल जाना पड़ेगा। आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का इंश्योरेंस भी नहीं था।

CG High Court: दुर्घटना के ज़िम्मेदार को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तेज़ी से बढ़ते मोटराइज़ेशन के साथ ही सड़क हादसों से मौत और घायलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कमाने वाले या परिवार के किसी और सदस्य को खोने से होने वाले फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल ट्रॉमा या पीड़ित के लाचार होने का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अपीलकर्ता संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करेगा और उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाएगा।

निचली कोर्ट दो माह और 6 माह की मिली थी सजा

अपीलकर्ता आरोपी उदयचंद पटेल पिता भगतराम पटेल, उम्र लगभग 32 साल, रायगढ़ जिलां निवासी 11 जुलाई 2004 की रात 9 बजे एमपी 26-ई 5029 नम्बर वाले ट्रैक्टर को चला रहा था। ट्रैक्टर की ट्रॉली में 19 लोग बैठे थे गांव लारीपानी के पास चालक उदयचंद की लापरवाही और तेजी से चलाने के कारण ट्रॉली पलट गई।

उसमें बैठे चार लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ब कर न्यायालय में चालान पेश किया। 4 अगस्त 2010 को जेएमएफसी कोर्ट ने आरोप सिद्ब होने दो माह, धारा 304 ए मामले में 6 माह साधारण कैद एवं 500 रुपए जुर्माना तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3/181 में 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

रात में बिना हेडलाइट के चला रहा था ट्रैक्टर

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक्सीडेंट के लिए ज़िम्मेदार अपराधियों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और रिकॉर्ड में मौजूद प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने कहा- यह बिल्कुल साफ है कि ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से चार बेगुनाह लोगों की जान चली गई और कई दूसरे घायल हो गए।

यह भी साबित होता है कि एप्लीकेंट रात में बिना हेडलाइट जलाए तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था। मोड़ पर उसने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे वह पलट गई, जबकि उसे मोड़ के पास गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए था।

Published on:
04 Nov 2025 12:08 pm
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