बिलासपुर

CG News: अब सड़क पर ‘पिंजरा पहिया’ वाले ट्रैक्टर दौड़े तो कटेगा चालान, जारी हुआ निर्देश, जानिए क्या है ये?

Bilaspur News: अब खेतों में मिट्टी पलटने और जुताई के काम में लगने वाले लोहे के लग्स वाले ट्रैक्टर अगर सड़क पर चलते पाए गए, तो उनके संचालकों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

2 min read
‘पिंजरा पहिया’ वाले ट्रैक्टर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: अब खेतों में मिट्टी पलटने और जुताई के काम में लगने वाले लोहे के लग्स वाले ट्रैक्टर अगर सड़क पर चलते पाए गए, तो उनके संचालकों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे वाहनों को सड़क या सीमेंट रोड पर चलने से रोकें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाएं।

यह निर्णय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर एक जनहित याचिका के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि कृषि उपयोग के लिए बने ट्रैक्टर अब अनधिकृत रूप से सडक़ों और राजमार्गों पर चलाए जा रहे हैं। इन ट्रैक्टरों के लोहेनुमा पिंजरा पहिए, जिन्हें खेत की जुताई या मिट्टी पलटने के दौरान उपयोग किया जाता है, सड़कों पर चलने से सड़क की सतह को नुकसान होता है। साथ ही दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। गौरतलब है कि ऐसे लग्स वाले ट्रैक्टरों का सड़क पर संचालन मोटरयान अधिनियम और नियमों के विरुद्ध है।

ये भी पढ़ें

Raipur News: रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे कुली,बैटरी कार चलाने के विरोध में परिवार सहित प्रदर्शन

CG News: क्या हैं ‘ट्रैक्टर लग्स’

लग्स यानी लोहे के पिंजरेनुमा पहिए जो ट्रैक्टर के टायरों पर खेतों में मिट्टी जुताई या गीली जमीन पर पकड़ बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। ये केवल कृषि कार्य के लिए बने हैं, लेकिन इन्हें हटाए बिना सड़क पर चलाना खतरनाक और गैरकानूनी है।

कॅमर्शियल उपयोग पर भी लगेगी रोक

कृषि सब्सिडी के तहत खरीदे गए ट्रैक्टरों बड़े पैमाने पर कॅमर्शियल कार्यों जैसे रेत, गिट्टी और पत्थर ढोने में उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। कृषि कार्य की श्रेणी में रखे जाने के कारण इन ट्रैक्टरों पर सरकार सब्सिडी और कर रियायतें देती है, लेकिन व्यावसायिक उपयोग करने से यह रियायत दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी गतिविधियों पर तत्काल मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस नियम उल्लंघन पर रोक लग सके।

ये भी पढ़ें

CG News: झुककर मोबाइल चलाना यानी गर्दन पर 27 किलो का भार, आइआइटी और एम्स के अध्ययन में खुलासा

Published on:
08 Oct 2025 11:24 am
Also Read
View All

अगली खबर