बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में फिर हुआ Transfer! दो कर्मचारियों को मिली नई जिम्मेदारी, तबादला आदेश जारी

Transfer List: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। दो कार्यालय सहायकों का तबादला कर नई पदस्थापना दी गई है। विभाग ने नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश जारी किए हैं।
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Chhattisgarh Transfer News
Chhattisgarh Transfer News: कोरबा प्रशासन ने कर्मचारी को किया निलंबित(photo-patrika)

Chhattisgarh Transfer News: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने दो कार्यालय सहायकों के तबादले का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कार्यालय सहायक वर्ग-2 दीपक कुमार तिवारी, जो पहले जनपद पंचायत पेंड्रा कार्यालय में पदस्थ थे, उन्हें अब जनपद पंचायत मरवाही कार्यालय में नई जिम्मेदारी दी गई है। दोनों कर्मचारियों को आगामी आदेश तक नई जगह पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है।

Transfer News: अनीश कुमार राय को पेंड्रा भेजा गया

इसी तरह कार्यालय सहायक वर्ग-3 अनीश कुमार राय, जो जनपद पंचायत मरवाही में पदस्थ थे, उनका स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेंड्रा कार्यालय में किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद दोनों कर्मचारियों को नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

उप अभियंता विजेन्द्र बलभद्रे मामले में कलेक्टर का आदेश

वहीं, जनपद पंचायत गौरेला में पदस्थ उप अभियंता विजेन्द्र बलभद्रे के प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्देशों के पालन में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने अक्टूबर 2024 में विजेन्द्र बलभद्रे का स्थानांतरण जनपद पंचायत कोटा जिला बिलासपुर किया था।

स्थानांतरण के बाद नहीं किया गया था भारमुक्त

जिला अनुसूचित क्षेत्र होने और वैकल्पिक अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें तत्काल भारमुक्त नहीं किया गया था। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से शासन को पत्राचार भी किया गया था। इसके बाद विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ ने अप्रैल 2026 में उन्हें तत्काल प्रभाव से भारमुक्त करने के निर्देश दिए थे। जिसके आधार पर जिला पंचायत ने 28 मई 2026 को उन्हें भारमुक्त कर दिया था।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया निर्णय

इस आदेश के खिलाफ विजेन्द्र बलभद्रे ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनके आवेदन पर कलेक्टर नियमानुसार 15 दिनों के भीतर निर्णय लें। साथ ही निर्णय होने तक 28 मई के आदेश के प्रभाव को स्थगित रखा गया था।

आवेदन हुआ खारिज, कोटा के लिए किया गया भारमुक्त

कलेक्टर ने मामले के सभी तथ्यों, शासन के निर्देशों और हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण किया। आदेश में जिले में उप अभियंताओं की कमी और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए आवेदन पर विचार किया गया। इसके बाद विजेन्द्र बलभद्रे के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उन्हें जनपद पंचायत कोटा, जिला बिलासपुर के लिए भारमुक्त किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

Updated on:
24 Jun 2026 01:52 pm
Published on:
24 Jun 2026 12:39 pm