Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसपी सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया गया है।
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसपी सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। यह मामला मनीटर राम कुशवाहा का है, जो पहले सहकारी बैंक में समिति सेवक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें बैंक ने अनुचित तरीके से बर्खास्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता मनीटर राम कुशवाहा समिति सेवक के पद पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर जिला सरगुजा में कार्यरत थे। सहकारी बैंक के द्वारा उनको अनुचित तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी बैंक को आदेशित किया था कि याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी के समय का वेतन तथा 6 प्रतिशत की दर से ब्याज पाने का भी अधिकार है। इस आदेश के पालन के लिए हाईकोर्ट ने बैंक को 50 दिन का समय भी दिया था। वकील वरुणेंद्र मिश्रा के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की।