CG News: बिलासपुर जिले में त्योहार और आयोजनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले पंडाल और अस्थाई संरचनाओं के लिए अब नए नियम लागू होंगे।
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में त्योहार और आयोजनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले पंडाल और अस्थाई संरचनाओं के लिए अब नए नियम लागू होंगे। राज्य शासन ने सार्वजनिक खुले मैदानों, सड़कों, फुटपाथों, चौराहों और खुले स्थलों पर पंडाल या अन्य संरचनाओं की अनुमति देने संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका व नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र भेजा है। परिपत्र में साफ कहा गया है कि सड़कों पर बाधा रोकने और आमजन की सुविधा को देखते हुए आयोजनों के लिए तय मानक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा।
छोटे आयोजनों जहां 500 तक लोग और 5000 वर्गफीट क्षेत्र तथा बड़े आयोजनों जहां 500 से अधिक लोग और 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्र के लिए अलग नियम और आवेदन प्रारूप तय किए गए हैं।
आयोजकों को अनुमति शुल्क जमा करना होगा।
पंडाल मजबूत होना चाहिए, विद्युत व्यवस्था सुरक्षित व प्रमाणित होगी।
अग्निशमन व सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे।
सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थल को स्वच्छ करना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।
रैली, जुलूस, धरना या शोभायात्रा की अनुमति भी इन्हीं नियमों के तहत मिलेगी।
शासन स्तर पर जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अनुमति प्रक्रिया में लापरवाही या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे। नगरीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे परिपत्र में बताए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। त्योहारी सीजन नजदीक होने के चलते प्रशासन की यह तैयारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।