CG High Court: बिलासपुर राज्य में खुलेआम चाकुओं की बिक्री के मामले में हाईकोर्ट ने लगातार कार्रवाई के निर्देश देते हुए मामले को मॉनिटरिंग के लिए रखा है।
CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर राज्य में खुलेआम चाकुओं की बिक्री के मामले में हाईकोर्ट ने लगातार कार्रवाई के निर्देश देते हुए मामले को मॉनिटरिंग के लिए रखा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इस संबन्ध में प्रस्तुत आंकड़ों और कार्रवाई की जानकारी देने पर कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन व खुलेआम ये खतरनाक चाकू कैसे बिक रहे हैं। बेचने और खरीदने वाले दोनों पर कार्रवाई करें।
बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 1 जनवरी से 30 जून के बीच चाकूबाजी के 677 मामले दर्ज किए गए हैं। ऑनलाइन खरीदे गए कुल 211 चाकू जब्त किए गए। इसके अलावा दुकानदारों से स्प्रिंग बटन वाले चाकू जब्त किए गए और उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। जुलाई में स्प्रिंग बटन वाले 10 चाकू रखने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया।
राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत इन आंकड़ों पर हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से खरीदे गए चाकुओं की खतरनाक संख्या पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि शपथपत्र से स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में भी शस्त्र अधिनियम के तहत कुल 1399 मामले दर्ज किए गए थे
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य पर्याप्त उपाय कर रहा है ताकि ऐसे हथियार खुले बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर न बेचे जाएं। लेकिन राज्य और एजेंसियों को अधिक सतर्क रहने और उपरोक्त खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बता दें कि पान की दुकानों, जनरल स्टोर और उपहार की दुकानों सहित चाकुओं की ऑनलाइन बिक्रीपर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।