CG Bilaspur News : राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने भी उपस्थित होकर आश्वासन दिया कि राज्य में चिकित्सा सेवाओं को सुचारु रूप से चलाया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों को उचित समय में दवा व इलाज उपलब्ध हो सकेगा।
CG Bilaspur News : प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी। व्यवस्था सुधारने स्वास्थ्य विभाग ने शपथपत्र दिया था। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने भी उपस्थित होकर आश्वासन दिया कि राज्य में चिकित्सा सेवाओं को सुचारु रूप से चलाया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों को उचित समय में दवा व इलाज उपलब्ध हो सकेगा।
जोरापारा, सरकंडा निवासी हाईकोर्ट अधिवक्ता एसबी पांडेय ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मुख्य रूप से डॉक्टर, स्टॉफ, दवा, उपकरण की कमी, दवाई का कार्टन खुलने से पहले ही एक्सपायरी होने के कारण गरीबों को होने वाले नुकसान, उपयोगी होने के बावजूद सरकारी दवाओं को कचरे में फेंकने, सिम्स में लापरवाही,मरीजों के साथ उचित व्यवहार न होना सहित कई समस्याओं का भी उल्लेख किया। हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रतिवादियों से जवाब मांगा था। (Bilaspur HC) कोर्ट ने 11 मई 2023 के पूर्व राज्य के स्वास्थ्य विभाग के संचालक के शपथपत्र के माध्यम से वास्तविकता की जानकारी देने को निर्देशित किया था। (Bilaspur breaking news) स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत जानकारी, जांच प्रतिवेदन, मानव संसाधन विभाग द्वारा अस्पतालों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी दी।
सिम्स में अव्यवस्था का भी उल्लेख
याचिका में सिम्स में लापरवाही के कारण मरीज की मौत का मुद्दा भी उठाया गया था। सिम्स के अधीक्षक सह संयुक्त संचालक ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के संबंध में लिखे गए पत्र की प्रति के साथ विस्तृत जानकारी दी। (CG Highcourt) कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के संचालक का शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि दवाइयों का दुरुपयोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं।