HSRP Number Plate: बिलासपुर जिले में 89 प्रतिशत वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है। आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 4,90,053 वाहन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 58,041 वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है।
HSRP Number Plate: बिलासपुर जिले में 89 प्रतिशत वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है। आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 4,90,053 वाहन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 58,041 वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है। एचएसआरपी लगाने की डेडलाइन सितंबर में खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी जिले की ज्यादातर गाड़ियां बिना एचएसआरपी के सड़क पर दौड़ रही हैं, इसमें अफसरों की गाड़ियां भी शामिल है।
निगमआयुक्त, एसडीएम और अन्य अफसरों की कई गाड़ियां बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के नियम तोड़ते हुए शहर में दौड़ती देखी गईं। नियम के मुताबिक सभी पुराने और नए वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगाना अनिवार्य है, ताकि चोरी, फर्जी नंबर व अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। ज्ञात रहे कि प्रदेश में 2019 से पहले के वाहनों में एचएसआरपी लगाने की अप्रैल 2025 आखिरी तारीख थी।
अतिरिक्त कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित सीजी 02 सीरीज के सरकारी विभाग के ज्यादातर वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट अपडेट नहीं कराया गया है। निगम के दर्जनों ट्रैक्टर, डंपर, सिटी बसों में भी एचएसआरपी प्लेट नहीं लगी हुई है। ऐसे कई सरकारी वाहन बिना नंबर प्लेट के चल रही हैं।
डेडलाइन खत्म होने के बाद अब परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर से सख्ती शुरू की जाएगी। बिना एचएसआरपी प्लेट के चलने वाले वाहनों पर जुर्माना ठोका जाएगा। पहली बार में 500 रुपए और दोबारा पकड़े जाने पर 1500 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस ने अब 2019 से पहले वाली गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट नहीं लगे हैं उस पर चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है।