Burhanpur FIR अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर प्रशासन ने बाकायदा एफआइआर दर्ज करा दी। तहसीलदार की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई।
मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनी काटने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार ऐसे कॉलोनाइजरों पर सख्ती पर उतर आई है। प्रदेश के बुरहानपुर में तो अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर प्रशासन ने बाकायदा एफआइआर दर्ज करा दी। तहसीलदार की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। गणपति थाने में 5 रसूखदार कॉलोनाइजरों पर एफआइआर दर्ज कराने के प्रशासन के कदम के बाद जिलेभर में हड़कंप की सी स्थिति है। जिले के कई अन्य अवैध कॉलोनाइजरों पर भी ऐसी कार्रवाई की जानी की भी चर्चा चल रही है।
बुरहानपुर के आजाद नगर में अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर प्रशासन ने गणपति थाने में गुरुवार शाम को एफआइआर दर्ज कराई। यह कार्रवाई तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर हुई। इरशाद नगर नाम से अवैध कॉलोनी काटने के बाद प्लाटधारकों को सुविधाएं नहीं देने पर लगातार शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर एवं एसडीएम के अनुमोदन के बाद यह कार्रवाई की गई है।
तहसीलदार रामलाल पगारे ने बताया कि आजाद नगर में इरशाद कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर आरोपी युसूफ बक्ष पिता मोहम्मद बक्ष, मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रउफ पिता मियां साहब, मोहम्मद जकी हाशमी पिता अशरफ आशमी और सलीम खान पिता सज्जू खान पर केस दर्ज कराया गया है। आरोपियों पर गणपति थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है।
सभी 5 आरोपियों ने खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1,2, 419/7 एवं 419/8 में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया। ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर यह कृत्य मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के अंतर्गत दंडनीय है। इसलिए कॉलोनाइजरों के खिलाफ गणपति थाने में केस दर्ज कराया गया है।