कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनर्स को लगातार सुविधाएं देती रहती है। एक बार फिर ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए अब पेंशनर्स किसी भी वक्त लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। यानी अब ईपीएफओ ने इसके लिए दी जाने वाली डेडलाइन की शर्त हटा ली है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने पेंशनर्स के लिए बेहद खास सुविधा की शुरुआत की है। इस नई सुविधा के जरिए अब पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। दरअसल ईपीएफओ की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की डेडलाइन को खत्म कर दिया गा है। इसका मतलब यह हुआ है कि अब पेंशनर्स किसी भी वक्त लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। हालांकि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ये एक निश्चित अवधि के लिए ही वैलिड रहेगा। इस वैलिडिटी के खत्म होने के बाद पेंशनर्स को दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।
मिली जानकारी के मुताबिक अब पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए किसी डेडलाइन का झंझट से मुक्ति मिल गई है। किसी भी वक्त पेंशनर्स इस काम को कर सकेंगे। हालांकि एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद वह 1 साल तक वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
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इन पेंशनधारियों को मिलेगी राहत
वर्ष 2019 तक हर पेंशनधारी को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था, लेकिन, दिसंबर में इस नियम में बदलाव कर दिया गया था। अब आप जब चाहें लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे कई पेंशनधारियों को बहुत लाभ मिला है।
EPFO की ओर से दी गई जानकारी के मुतबिक, 'EPS'95 पेंशन भोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।'
लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज
- पीपीओ नंबर
- आधार नंबर
- बैंक अकाउंट नंबर
- आधार से जुड़ा नंबर
कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट?
EPFO के मुताबिक, पेंशनर्स किसी भी सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC), पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस, उमंग ऐप या पेंशन देने वाली बैंक में जाकर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
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