Bank Rules For Nominee: खाता धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को पैसे कैसे मिलते हैं जानें बैंक के नियम स्टेप बाय स्टेप।
Bank Rules for Nominee: बैंक में खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम भरना जरुरी है। ताकि अगर होल्डर (Account Holder) को कुछ हो जाता है तो ताकि अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है। सभी बैंक में यह नियम पाया जाता है। कई बार इस नियम को लेकर यह सवाल सामने आता है कि इसका पैसा कैसे मिलता है। इसे लेकर क्या नियम है तो आइए आज जानते हैं।
किसी की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में जमा राशि खाते में दर्ज नॉमिनी को मिल जाती है उसके लिए खातों में नॉमिनी का नाम दर्ज होना अनिवार्य होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है की कई लोग नाम दर्ज करना भूल जाते हैं और फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है।
आपको बता दें की अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो खाते से जुड़े नॉमिनी को खाते में मौजूद पैसे ट्रांसफर करने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट में मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का आधार कार्ड और एक पहचान पत्र साथ ही बैंक से प्राप्त हुआ क्लेम फॉर्म, मृतक की पासबुक और नॉमिनी के बैंक खाते की जानकारी जरूरी होती है।
इसके बाद नॉमिनी को बैंक जाकर क्लेम फॉर्म भरना होगा और इन सभी दस्तावेजों के साथ उसे बैंक में जमा कर देना होता है। बैंक पूरी वेरिफिकेशन करती है और इसके बाद खाते में जमा राशि को नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर देती है।
इस पूरी प्रक्रिया में 7 दिन से लेकर 15 दिन तक का समय लग जाता है। लेकिन वही अगर किसी खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है तो इस प्रकिरिया को पूरा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है।